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भूमि कब्जाधारियों के हौसले बुलंद, प्रतिनिधियों के द्वारा भी कोई आपत्ती नहीं। बेखौफ किए जा रहे है कब्जा

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समाचार - बिलासपुर
कोरबा/पाली। खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाने की नियत अब पाली विकास खंड के अंतर्गत के ग्राम केराझारिया में तेजी से सफलीभूत होने लगी है आम जनता में यह चर्चा है कि स्थानीय ही कुछ अड़ियल रवैए के लोगो द्वारा जमीन कब्जा के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है । ग्राम पंचायत केराझरिया में सड़क किनारे बिजली ऑफिस के पास खाली पड़े सरकारी जमीन पर कुछ लोगो द्वारा दिनदहाड़े अवैध कब्जा कर लिया गया है । दिन दहाड़े हो रहे इस कब्जे पर आखिर प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ रही है ।  
   ज्ञात हो कि पूर्व में भी बीते वर्ष पूर्व स्थानीय लोगो द्वारा केराझारिया सड़क के किनारे ही मंदिर या छोटे छोटे झुग्गी/कुंदरा बनाकर कब्जा किया गया था परंतु भाजपा शाशन काल में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही कर हटाया गया था । परंतु अभी वर्तमान में स्थिति फिर वही की वही होते जा रही है । इस अवैध कब्जा किए जाने को लेकर ग्राम पंचायत केराझरिया के जन प्रतिनिधियों द्वारा भी कोई आपत्ती जताते नही देखी जा रही है किसी तरह के कोई रोक टोक न होने के कारण अवैध कब्जा धारियों के हौसले बुलंद होते जा रहे है ।
      लेकिन ज्ञात हो कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर मुनाफा कमाने वाले लोगो की अब खैर नहीं है । नियमों के पालन में सख्ती का आभाव होने के कारण से अब तक राज्य सरकार की आय को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ राजस्व मंडल ने सख्त कार्यवाई करने का निर्णय लिया है । यदि सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ महज कागजी कार्यवाही नहीं होगी ,बल्कि अब प्रशासन सख्त कार्यवाही करेगा। सरकारी जमीनों पर कब्जा रोकने व नियमों की सख्ती से पालन कराने के मकसद से राजस्व मंडल ने कठोर निर्णय लेते हुए नियमों को सख्त करने की कड़ी निर्देश दिए है । कलेक्टरों को आदेश जारी कर राज्य शासन द्वारा अवैध खनन , कोल माफिया,भूमि अतिक्रमण करने के संबंध में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के कड़े निर्देश के बाद भी राजकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण के संबंध में की जा रही कार्यवाही के लिए बने नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है ।
अतिक्रमण करने वालों पर क्या है सजा 
भू -राजस्व अधिनियम की धारा - 91 के मुताबिक यदि पटवारी के मौका रिपोर्ट के आधार पर अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पाया जाता है तो पहली बार में अतिक्रमी के खिलाफ नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जाती है जिसमे सरकारी राजस्व भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति पर धारा 91 में केस दर्ज होता है । जिसमे लगान का 50 गुना जुर्माना और 3 माह तक की सजा का प्रावधान है । राजस्व भूमि पर अगर कब्जा करने की शिकायत मिलती है तो पटवारी धारा 91 में केस दर्ज करता है । इस मामले में तहसीलदार और नायाब तहसीलदार को धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है ।