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बिक गया कब्रिस्तान, क्रेता तानाखार का विधायक

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समाचार :-
बिलासपुर, 31 अक्टूबर 2022। बिलासपुर जिले में संपत्ति खरीदी बिक्री में जो भी हो जाए कम है। दस्तावेजों के अनुसार चर्च ऑफ़ खाईस्ट मिशन इन इंडिया पंजीयन क्रमांक 11/5354 कुदुदंड बिलासपुर। के कथित पदाधिकारी बैरन उर्फ बैरन साय कुजूर पिता बुधूवा जाति उराव जिला जसपुर ने ग्राम कुदुदंड राजस्व निरीक्षक मंडल बिलासपुर के खसरा नंबर 296 जिस पर ईसाई समाज का कब्रिस्तान स्थित है कि लगभग 1 एकड़ जमीन शंकर केरकेट्टा पिताश्री मोहित राम केरकेट्टा और मोहित केरकेट्टा पिता बुधराम के पिता जाति उराव निवासी दर्रापारा पोलमी जिला कोरबा को मात्र 1 करोड़ रुपए में बेच दी। यहां पर यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि, मोहित केरकेट्टा तानाखार विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। जिस जमीन की बिक्री की गई है वह बलराम टॉकीज के पास भक्त कंवरराम गेट स्मार्ट सिटी रोड तिरंगा चौक के पास स्थित है। रजिस्ट्री के कागजातों पर स्पष्ट लिखा है की बाजार मूल्य को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। जिस मरघट की जमीन का क्रय विक्रय हुआ उसका पटवारी हल्का नंबर 34 है, नगर निगम की वार्ड क्रमांक 3 के खसरा नंबर 296 / 1 मे से यह 1 एकड़ जमीन बेच दी गई सरकारी कागजों में 296 /1 की जमीन कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज है। आश्चर्य की बात है कि चर्च ऑफ़ खाईस्ट का पंजीयन 1953,54 का है और 23-9-2019 में रजिस्टार फर्म एवं संस्था ने स्पष्ट कहा है कि वर्ष 2010 से 2019 तक संस्था के पदाधिकारियों की सूची की प्रमाणित प्रति जारी नहीं की गई है ऐसे में जब रजिस्टार फर्म एवं संस्था किसी को पदाधिकारी बता ही नहीं रही है तो बैरन उर्फ बैरन ने कब्रिस्तान की जमीन को कैसे बेच दिया किसी भी पंजीकृत समिति पर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 21 लागू होती है जिसके प्रावधानों के अनुसार अचल संपत्ति के किसी भी प्रकार क्रय विक्रय स्थानांतरण के पूर्व पंजीयक फर्म्स एवं संस्था की पूर्व अनुमति आवश्यक है। कब्रिस्तान की जमीन बेच दी गई वह भी केवल 1 करोड़ रुपए में जबकि इस क्षेत्र में गाइडलाइन के मुताबिक भी प्रति स्क्वायर फिट का दाम ₹4000 से कम नहीं है ऐसे में पंजीयक संपत्ति के समक्ष जब 1 एकड़ जमीन का कुल सौदा मात्र 1 करोड़ के क्रय विक्रय के रूप में प्रस्तुत हुआ तो क्या नियम के मुताबिक पंजीयक को संपत्ति का भौतिक निरीक्षण करने नहीं जाना चाहिए था। दस्तावेज के अनुसार सरकार को मात्र 496125 रुपए नगर निगम को ₹99225 तथा उपकर के रूप में ₹24806 प्राप्त हुए दस्तावेज में जमीन का बाजार मूल्य मात्र 99 लाख 22 हजार ₹500 बताया गया इस तरह से कब्रिस्तान का बिक जाना तानाखार कांग्रेस विधायक के द्वारा बिलासपुर वार्ड क्रमांक 3 में बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के दाम पर खरीद लेना से पूरी व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। 
संस्था के कथित सचिव बैरन ने बताया कि उन्होंने दिसंबर 2021 में इस 1 एकड़ जमीन को बेचा है कब्रिस्तान और बिक्री की गई जमीन की ऋण पर्ची पृथक पृथक है। बेचने का कारण पीएफ का पैसा का जो कि एक करोड़ 98 लाख के लगभग देनदारी था उसका आधा तुरंत पटाने का आदेश था इसी कारण 1 एकड़ जमीन 1 करोड़ रुपए में बेच दी गई उन्होंने यह भी बताया कि संस्था का दूसरा ग्रुप बिलासपुर एसडीएम के पास इस प्रकरण के नामांतरण पर आपत्ति की है और निषेध आज्ञा जारी है। इसी संदर्भ में क्रेता शंकर केरकेट्टा और मोहित केरकेट्टा के उपलब्ध मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया उन्होंने कहा कि जमीन क्रय करने के मामले में कानूनी प्रश्नों का जवाब उनका बेटा ही देगा। मोहित केरकेट्टा से बात नहीं हुई उन्होंने कहा कि सब कुछ नियम अनुसार हुआ है और शिकायतकर्ताओं ने तथा हमने विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण दर्ज कराएं हैं निर्णय का इंतजार है। 
इस पूरे प्रकरण की शिकायत राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को भी की गई है। 

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