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मुंबई के ट्रिब्यूनल ने छत्तीसगढ़ डायोसिस को ही अवैध कहां है

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बिलासपुर, 30 अगस्त 2024। 
बिलासपुर ही नहीं पूरे भारत के चर्च इन दोनों मसीह वंदना के स्थान पर न्यायालय के प्रकरणों वाले नोटिस से सज्जित हैं तो बिलासपुर का हाल भी इसी तरह का है। 31 अगस्त 2024 को कोर्ट के आदेश पर ही यूसीएनआईटीए के अधिवक्ता ने मुंबई से प्रकाशित एक दैनिक अखबार में जो नोटिस प्रकाशित किया उसमें लगभग 100 नाम में जयदीप रॉबिंसन और नितिन लॉरेंस को भी स्थान मिला है। नोटिस कहता है कि यह सैकड़ो लोग और उनकी समिति कोई भी वैधानिक हैसियत नहीं रखते, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई के सामान्य सदस्य जस्टिस श्री व्हीजी बिस्ट और श्री प्रभात कुमार आदेश दिनांक 4/4/24 कहता है कि पूरे देश में चर्च और उसके संपत्तियों की देखभाल सीएनआई , यूसीएनआईपीए ही करेंगे। प्रथम को चर्च शिक्षा और हेल्थ की जिम्मेदारी मिली है और दूसरे को संपत्तियों की देखभाल की इस तरह आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ के भीतर चर्च उससे जुड़ी समितियां, स्कूल, अस्पताल, आश्रम, सेवा केंद्र पर कब्जे को लेकर नित्य नए विवाद सामने आई है। कागजों को छुपा कर विधि शून्य अनाधिकृत संपत्तियों के सदस्य अपना अस्तित्व बचाने के लिए चर्च की संपत्तियों पर बेजा कब्जा करते देखे जाएंगे। ऐसे में प्रशासन को नियालीन मामलों की अपडेट स्थिति पर तीखी नजर रखनी होगी।