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अरुण पन्नालाल को सत्र न्यायालय से झटका नहीं मिली जमानत

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बिलासपुर, 26 अगस्त 2026। 
क्रिश्चियन फोरम के अरुण पन्नालाल की जमानत अर्जी जिला न्यायालय रायपुर से खारिज हो गई। उन्हें इसी महीने की 13 अगस्त को रायपुर सिविल लाइन थाना पुलिस ने सनातन धर्म की ईश्वर की आलोचना के विरुद्ध हुई एफआईआर के आधार पर उनके घर से हिरासत में लेकर पहले कोर्ट प्रस्तुत किया जहां से उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल दाखिल कर दिया गया था। सत्र न्यायालय में प्रस्तुत यह पहले जमानत याचिका थी। 
अरुण पन्ना लाल की जमानत याचिका के विरोध में चार आपत्तियां प्रस्तुत हुई थी। सत्र न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके अधिवक्ता ने बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की है जिस पर रक्षाबंधन अवकाश के बाद सुनवाई की संभावना है।