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अमन सिंह के विरुद्ध फिर खुलेगी भ्रष्टाचार की भाई उच्चतम न्यायालय का आदेश

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समाचार -
बिलासपुर, 4 मार्च 2023। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के समय एक नौकरशाह जिसकी तूती बोलती थी। अमन सिंह कि भ्रष्टाचार वाली फाइल फिर खुलने वाली है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की नौकरी छोड़ने के बाद इन दिनों वे अदानी की नौकरी कर रहे हैं। रमन सिंह के पूर्व सचिव रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया । जिसमें आय से अधिक संपत्ति प्रकरण में अमन सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता उचित शर्मा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय गए थे और वहां बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया गया। मामला संख्या एसएलपी, सीआरएल संख्या 1703-1705 2022ii-c में याचिकाकर्ता की ओर से संजय हेगड़े ने पैरवी की और अमन सिंह की तरफ से महेश जेठमलानी खड़े हुए न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता की कोर्ट में सुनवाई हुई हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज किया गया जिसमें आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्द एफआईआर खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने अमर सिंह को अग्रिम जमानत मांगने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है और उन्हें दिए मामले में जांच का हिस्सा बनने के लिए भी कहा गया है। पिछले साल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व प्रधान सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया था। फरवरी 2020 में अमर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराओ तथा आईपीसी की धारा 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी दोबारा यह मामला खुलने से छत्तीसगढ़ के राजनीति में फिर से आरोप-प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ हो जाएगा।