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टू फिंगर टेस्ट पर एससी की रोक

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समाचार :-
बिलासपुर, 31 अक्टूबर 2022। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में टू फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है टेस्ट करने वाले को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूर्ण, जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने आज यह आदेश दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को आदेश जारी किए गए हैं कि पूरे देश में इसे लागू कराया जाए। जस्टिस ने कहा टेस्ट गलत धारणा पर आधारित है की एक सेक्चुली एक्टिव महिला का बलात्कार नहीं किया जा सकता, भारत में इसके पूर्व भी उच्चतम न्यायालय ने टू फिंगर टेस्ट को बंद करने कहा है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी के अभाव में यह चल रहा है ।