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प्रकरण कमिश्नर कोर्ट में, किसके आदेश से हो रहा भूमि का नाप-जोख निगम और नजूल की जुगलबंदी
- By 24hnbc --
- Monday, 13 Dec, 2021
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समाचार - बिलासपुर
बिलासपुर । नजूल सीट नंबर 24 प्लॉट नंबर 01 रकबा 136460 वर्ग फुट 1920 के रिकॉर्ड के अनुसार जिल्ले लाल किल्ले लाल पिता चुन्नीलाल से बंगाल रेलवे नागपुर ने अधिग्रहित किया था। रेलवे ने उक्त जमीन में से जितनी जमीन को अधिग्रहित किया गया उसके बाद 39240 वर्ग फुट जमीन शेष रह गई स्पष्ट है यह बचत भूमि मूल भू स्वामी को वापस होनी थी पर ऐसा नहीं हुआ रेलवे नागपुर द्वारा प्लॉट नंबर 01, 05, 06, 08 को अधिकृत किया गया बाद में 01 को छोड़कर शेष प्लाट भूस्वामी को वापस कर दिए गए। 2019 में जिल्लेलाल की ओर से न्यायालय नजूल में फावती नामांतरण प्रकरण दर्ज कराया गया किंतु अधिकारी ने प्रकरण निरस्त कर दिया । आवेदक अपील में गया और अपील में यह निर्णय हुआ कि नजूल अधिकारी मेरिट पर प्रकरण सुने और निर्णय ले तब नजूल अधिकारी ने सीमांकन पश्चात जिल्ले लाल के पक्ष में रिकॉर्ड दुरुस्ती करण का आदेश दिया इस मामले में नगर पालिक निगम बिलासपुर भी कूद पड़ा उसका कहना था कि उक्त जमीन रैन बसेरा के लिए आवंटित हुई है । अतिरिक्त कलेक्टर के कोर्ट ने निगम के दावे को खारिज किया और निर्णय होने तक भूमि नजूल यथावत रखने का आदेश दिया आवेदक जिल्ले लाल अतिरिक्त कलेक्टर के इस आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका लगा कर रखा है तथ्यों को नगर निगम एवं अन्य भूस्वामी जानते हैं उसके बावजूद आज सीट नंबर 24 प्लॉट नंबर 1/1 पर नजूल, पटवारी, नगर निगम के आरआई प्रफुल्ल जिसने मनोहर दुआ से भूमि क्रय की थी को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए नाप जोख कर रहे है उक्त मामला इसलिए भी चर्चित है कि इस प्रकरण में राज्य के एक आईएएस अधिकारी की विशेष रूचि बताई जाती है कुछ दिन पूर्व मनोहर दुआ की भूमि पर बाउंड्री वाल का काम चल रहा था जिसे नगर निगम आयुक्त ने ना केवल रुकवाया था बल्कि उस की बाउंड्री वॉल को तोड़ा भी था।
