24hnbc
HC का फैसला 18 प्लस सभी को लगेगा कोविड-19 का टीका
- By 24hnbc --
- Thursday, 06 May, 2021
24 HNBC. बिलासपुर
बिलासपुर - छत्तीसगढ़ में 18+ के वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार को फिर हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी वर्ग को 33% के हिसाब से सामान रूप से वैक्सीन लगाई जाए। इससे पहले कोर्ट ने सरकार से दो दिन में स्पष्ट पॉलिसी बनाने को कहा था। इसी मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई।
दरअसल, राज्य सरकार ने 18+ के वैक्सीनेशन में अंत्योदय कार्डधारकों को प्राथमिकता दी थी। इसके खिलाफ जोगी कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी सहित अन्य ने जनहित याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 4 मई को सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी। इसमें कहा था कि बीमारी अमीर-गरीब देखकर नहीं आती है। इसलिए वैक्सीन भी इस नजरिए से नहीं लगाई जा सकती। अपर मुख्य सचिव का आदेश गलत है।
प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन में वर्गीकरण के खिलाफ अमित जोगी सहित कई लोगों ने याचिका में संविधान के आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए जनहित याचिका दायर की है। मामले की चीफ़ जस्टिस की डिवीज़न बेंच ने मामले की सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। राज्य सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है। 1/3 के हिसाब से सभी वर्ग का समान रूप से टीकाकरण किया जाए।
हाईकोर्ट ने सरकार की नीति पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार वैक्सीनेशन पर नहीं रोक लगा सकती है। अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल सभी का सामान्य रूप से 1/3 के हिसाब से वैक्सीनेशन होना चाहिए।


