
जिलाधीश को हुआ आवेदन अब आगे होगा ..... ?
राजस्व विभाग का बड़ा मामला, खसरा नं 644/2 और 644/8 का माजरा
- By 24hnbc --
- Sunday, 15 Sep, 2024
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बलौदाबाजार, 16 सितंबर 2024। समाचार संकलन जिला प्रतिनिधि
जिले में राजस्व मामले का बड़ा बात सामने देखने को मिल रहा है वैसे तो बलौदाबाजार भाटापारा जिले में अभी तक जिलाधीश के द्वारा भी और विभाग के द्वारा भी कुछ पटवारी पर पहले भी जांच पड़ताल हो चुकी है और निलंबन की भी कार्यवाही हो चुकी है मगर अभी भी लवन तहसील क्षेत्र के ग्राम डोंगरीडीह का खेल, भाटापारा तुरमा में पटवारी का खेल और अब भाटापारा विकासखंड के ही करही थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर 644/2 और 644/8 खसरे का माजरा बना हुआ है। विदित हो कि जिले में जिलाधीश को आवेदन कर्ता संतोष कुमार ने 24.6.2024 को आवेदन दिया जिसमें
पटवारी द्वारा हेराफेरी, कूटरचना कर मेरे उक्त भूमि से मेरा नाम विलोपित करने के संबंध में कार्यवाही करने की बात कही गई जिसमें आवेदक संतोष दास पिता पुष्कर दास उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम करहीबाजार, तहसील भाटापारा, जिला बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.) का हूँ ने बताया कि
(1) मैं अत्यन्त गरीब व निर्धन व्यक्ति होने के कारण खसरा नं. 644/2 रकया 2.0240 हे. शासकीय भूमि पर विगत 40 वर्षों से काबिज वो काश्त होकर वर्ष 1984 के पूर्व से कोदो, धान फसल बोकर निरंतर काश्तकारी करते आ रहा हूँ जो कि राजस्व रिकॉर्ड पर मेरे पिता स्व. पुष्कर दास पिता बहोरन दास के नाम पर है।
2) पटवारी द्वारा बिना किसी न्यायालीन आदेश के खसरा नं. 644/2 रकबा 2.0240 हे. भूमि को ऑनलाइन नक्शा से बदलकर खसरा नं. 644/8 रकबा 0.7080 हे. कर दिया गया है। जो कि बदला गया नक्शा मापन स्केल से बड़ा है पतवार स्वयं खसरा नं. 644/3 की नक्शा पर सत्यापित हस्ताक्षर किये हैं जिसमें खसरा नं. 644/2 का माप सही व स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
(3) यह कि, खसरा नं. 644/8 का आवंटन नहीं हुआ था शासकीय घास भूमि लीज वितरण रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नं. 644/8 की भूमि मूल खसरा नं. 644/1 का है जो कि बाँध
है उसी से बटांकित हुआ है।
(4) यह कि खसरा नं. 644/8 रकबा 0.7080 है. प्रकरण क्रमांक 20231221900009 छोटेलाल वगैरह सीमांकन के विरुद्ध आपत्ति न्यायालय नायब तहसीलदार निपनिया में पेश है। सीमांकन बिना सुनवाई हुए जबरदस्ती वाद विवाद धमकी देते कब्जा करने खेत में खाद डाल दिया।
(5) तहसील भाटापारा के प.ह.नं. 28 के अंतर्गत ग्राम करही के शासकीय काबिल कास्त भूमि खसरा नं. 644/2 में नामांतरण / अभिलेख दुरुस्ती संतोष दारा पिता पुष्कर दास के नाम पर करने की बात कही जिसका जिलाधीश ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर अनुविभागीय अधिकारी को मार्क किया और अनुभागीय अधिकारी के द्वारा निपानिया नायब तहसीलदार को प्रपत्र भेजा गया जिस पर पटवारी ने मौका जांच कर प्रतिवेदन बनाकर अनुविभागीय अधिकारी को लिखा जिसमें बताया गया कि खसरा नंबर 644 / 8 भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है ऑनलाइन नक्शा व मैन्युअल चालू नक्शा में खसरा नंबर 644/ 8 का पूर्व में बटांकन नहीं हुआ था खसरा नंबर 644/ 8 के खातेदारों द्वारा नक्शा बटांकन का आवेदन किए जाने पर हल्का पटवारी द्वारा खातेदारों के बताएं अनुसार मौके पर खातेदारों के कास्त कब्जा अनुसार ऑनलाइन नक्शा वह मैन्युअल चालू नक्शा में खसरा नंबर 644/8 का नक्शा बटांकन किया गया बटांकित खसरा नंबर 644/8 की जगह पूर्व में ऑनलाइन त्रुटि की वजह से ऑनलाइन भुइया नक्शा में 644/2 दर्ज था बटांकित खसरा नंबर 644/8 मैन्युअल चालू नक्शा के अनुसार खसरा नंबर 644/1 का ही भाग है खसरा नंबर 644/ 8 के खातेदार पूर्व में गांव से पलायन कर बाहर कमाने खाने चले गए थे उनकी अनुपस्थिति में संतोष दास पिता पुष्कर दास द्वारा इस भूमि पर अवैध कब्जा कर खेती किया जाने लगा आवेदन शिकायतकर्ता के गलत मन्सा है की खसरा नंबर 644/ 8 को खसरा नंबर 644/2 की जगह वह खसरा नंबर 644/2 को 644/8 की जगह भुइया ऑनलाइन नशे में वह मैन्युअल चालू नक्शे में दर्ज कराना चाहता है जिससे कि वह उसमें कब्जा कर खेती कार्य कर सके खसरा नंबर 644/2 में आवेदक शिकायतकर्ता का नाम राजस्व अभिलेख व भू अभिलेख में दर्ज ही नहीं है शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत की हल्का पटवारी द्वारा हेरा फेरी कूट रचनाकार आवेदक का नाम काटा गया है यह पूर्णता सत्य है एवं निजी स्वार्थ एवं लाभ प्राप्त करने की उद्देश्य से झूठी शिकायत किया है की जानकारी पटवारी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी भाटापारा को दी गई तथा इसी के अनुरूप नायब तहसीलदार निपानिया ने भी समर्थन करते हुए पटवारी का अनुविभागीय अधिकारी को भी इसी तरह का पत्र व्यवहार किए मगर क्या जो यह जानकारी दी गई,जो जांच हुई जिस तरह से पंचनामा तैयार किया गया और जिस तरह से पटवारी ने प्रतिवेदन बना कर दिया वह वास्तव में सही है या नहीं क्योंकि आवेदन कर्ता ने पुनः जिलाधीश को दिनांक 3.9.2024 को पुनः कलेक्टर में एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार करके दिया गया जिसका समर्थन नायब तहसीलदार निपानिया ने भी किया और उसी के अनुसार भाटापारा अनुविभागीय अधिकारी ने इस प्रकरण को नस्तीबद्ध करके रिपोर्ट आगे भेज दिया जो वास्तव में पटवारी के द्वारा अपनी गलती को छुपाने जैसा दृश्य पैदा करता है क्योंकि आवेदन कर्ता ने पुनः आवेदन करते हुए 3 सितंबर को बताया कि खसरा नंबर 644/2 में मैं 40 वर्षों से कास्त काबिज करते हुए खेती का कार्य कर रहा हूं और उसे नक्शे एवं अभिलेख में पटवारी के द्वारा कूट रचना कर खसरा नंबर को 644/2 से 644/8 कर दिया गया जिसका मूल मेनू नक्शा मेरे पास उपलब्ध है और जो पटवारी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया की बटांकित खसरा नंबर 644/ 8 की जगह पूर्व में ऑनलाइन त्रुटि की वजह से ऑनलाइन भुइया नक्शा में 644/2 था पटवारी के द्वारा उक्त प्रतिवेदन में यह नहीं बताया गया कि वर्तमान में खसरा नंबर 644/2 कहां पर स्थित है और ना ही इस बात को जानने का प्रयास अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार के द्वारा किया गया और पटवारी के उक्त भ्रमित एवं असत्य प्रतिवेदन के आधार पर ही मेरे आवेदन का निराकरण कर दिया गया जिसे पुनः जांच कर मुझे संतुष्ट किया जाए और जो पटवारी के द्वारा इस तरह से कार्य निष्पादित किया गया उसे पर कठोर कार्यवाही किया जाए उपरोक्त बातें आवेदन कर्ता ने बताई,खबर अभी बाकी है वह अगले अंक में पटवारी, निपानिया नायब तहसीलदार तथा अनुविभागीय अधिकारी भाटापारा से बयान लेकर के खबर पुनः प्रकाशित अगले अंक में की जाएगी...