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एम. एल. एम. पर कसा शिकंजा, कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट के तहत होंगे उत्तरदाई

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समाचार - बिलासपुर
बिलासपुर । उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एमवे, टप्परवेयर और ओरिफ्लेम जैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर पिरामेंट बिजनेस मॉडल और पैसा बांटने वाली योजनाओं को बढ़ावा देने से रोक लगा दी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के भीतर भी इस तरह की एम एल एम कंपनियां काम कर रही है। विशेषकर बिलासपुर में ऐसी कंपनियां हेल्थ प्रोडक्ट, स्किन सेल प्रोडक्ट और फूड सप्लीमेंट का व्यवसाय पिरामेंट बिजनेस मॉडल पर काम कर रही है। सरकार ने इस कंपनियों को 90 दिन के भीतर नए नियमों पर अमल करने को कहा है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से बताया गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर डायरेक्ट सेलिंग करने वाले विक्रेताओं दोनों पर लागू होंगे।