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अनिवार्य सेवाओं में लागू नहीं होगी वर्क फ्रॉम होम पद्धति

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समाचार - बिलासपुर
 
बिलासपुर । कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के नियंत्रण हेतु शासकीय कार्यालयों, निजी संस्थाओं एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं केन्द्र शासित कार्यालय जैसे-बैंक, डाकघर, बीमा कंपनी इत्यादि में आवश्यकतानुसार वर्क फ्रॉम होम पद्धति से कार्य कराए जाने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग छ.ग. द्वारा जारी किए गए है। 
 जारी निर्देश के तहत चिकित्सा सेवायें, वाटर सप्लाई, स्वच्छता, बिजली आपूर्ति, अग्निशमन सेवायें, कानून व्यवस्था एवं अन्य अति आवश्यक सेवायें निरंतर बनी रहेगी तथा उक्त सेवाओं मे वर्क फ्रॉम होम पद्धति लागू नहीं होगी।