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पेंड्री सरपंच पर शासकीय जमीन पर कब्जा व वित्तीय अनियमितता का आरोप सिद्ध, कब होगी बर्खास्तगी

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समाचार - बिलासपुर
बिलासपुर। ग्राम पंचायत पेंड्री, जनपद पंचायत मस्तूरी के सरपंच और सचिव के खिलाफ विभिन्न बिंदुओं पर शिकायत हुई थी 4 सदस्य टीम ने अपना निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिया है इस निष्कर्ष के अनुसार विभिन्न मदों में सरपंच और सचिव ने लगभग 32 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता की है जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत लेखा नियम 39 का खुलकर दुरुपयोग किया गया है 14 एवं 15 वित्त से प्रवासी मजदूरों के आंकड़े में छेड़छाड़ के बाद 159 नाम अतिरिक्त जोड़कर लाखों की अनियमितता की गई है यहां तक की क्वॉरेंटाइन सेंटर में जिस एजेंसी से सामान लेना बताया गया उसने ही अपने बयान में ₹61000 के बिल अपना न हो ना कह दिया इसी तरह सर्व शिक्षा अभियान में कमरा निर्माण में ₹700000 से अधिक की राशि का मूल्यांकन ही नहीं कराया कार्य भी अपूर्ण है इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ओडीएफ के बावजूद 400000 से ज्यादा का खर्चा व्यक्तिगत शौचालय में कर दिया गया। गौठान समतलीकरण के नाम पर ₹43200 खर्च किया गया कार्य अपूर्ण है। सामुदायिक शौचालय निर्माण पर ₹248000 खर्च हुआ किंतु मूल्यांकन नहीं कराया गया काम भी अपूर्ण है। गौठान में पैरा कलेक्शन का काम 15 वे वित्त से कराया गया जबकि यह काम पंचायत फंड से होना था 7000 जैसी स्वीकृत राशि के स्थान पर 48000 खर्च किया गया। पंचायत भवन के पुताई के नाम पर ₹30000 खर्च कर दिया गया क्वॉरेंटाइन सेंटर में स्टॉक पंजी संधारित नहीं की गई । रोज के खर्च का भी हिसाब नहीं रखा गया 16 लाख ₹45000 से ज्यादा का नगद भुगतान किया गया था। 14वें वित्त की गाइडलाइन का उल्लंघन कर ₹525000 का घपला किया गया है। जांच के निष्कर्ष जिला पंचायत सीईओ को दे दिए गए हैं । यहां पर यह जानना जरूरी है कि पेंड्री सरपंच के विरुद्ध कुछ ही दिन पूर्व एसडीएम मस्तूरी में शासकीय भूमि पर कब्जे की शिकायत सत्य पाते हुए बेदखली और जुर्माने की कार्यवाही की है पंचायत अधिनियम के अनुसार शासकीय जमीन पर सरपंच द्वारा कब्जा प्रमाणित होने पर सरपंच का पद खाली कराया जा सकता है यह देखने लायक होगा कि पेंड्री सरपंच वित्तीय अनियमितता में फसते हैं या शासकीय जमीन पर बेजा कब्जा के प्रकरण में. .....।