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कृषि कानून पर एससी की रोक बातचीत के लिए बनाई समिति

 

 

24HNBC- नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीनों विवादित कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी.साथ ही न्यायालय ने इन कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों और सरकार के बीच व्याप्त गतिरोध दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है.मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमणियन की पीठ ने इस मामले में भी सभी पक्षों को सुनने के बाद इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी. पीठ ने कहा कि वह इस बारे में आदेश पारित करेगी.न्यायालय द्वारा गठित की जाने वाली समिति इन कानूनों को लेकर किसानों की शंकाओं और शिकायतों पर विचार करेगी.इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने विरोध कर रहे किसानों से भी सहयोग करने का अनुरोध किया और स्पष्ट किया कि कोई भी ताकत उसे गतिरोध दूर करने के लिए इस तरह की समिति गठित करने से नहीं रोक सकती है.उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस समिति में भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान और शेतकारी संगठन के अनिल घानवत शामिल होंगे. इसके साथ ही प्रमोद कुमार जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी समिति के अन्य दो सदस्य होंगे.हालांकि इस समिति को लेकर आलोचना हो रही है क्योंकि इसमें शामिल सभी सदस्यों ने पूर्व में कृषि कानूनों का समर्थन किया है, जबकि प्रदर्शनकारी किसानों की प्रमुख मांग है कि इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए.