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सांस्कृतिक प्रतीकों का अपमान कर सोशल मीडिया पर प्रचार, धारा 196, 299 और 3(5) BNS के तहत अपराध दर्ज, 9 हुए गिरफ्तार

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बिलासपुर, 9 अक्टूबर 2026।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक आपत्तिजनक वीडियो के मामले में बिलासपुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। एक शिकायतकर्ता द्वारा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी कि एक महिला और उसके महिला/पुरुष सहयोगियों द्वारा गरबा नृत्य की पारंपरिक वेशभूषा में सिगरेट का सेवन करते हुए और हाथ में पिस्टल जैसी वस्तु लेकर वीडियो बनाया गया है।
शिकायत में बताया गया कि उक्त वीडियो गरबा टिकट और मेकअप के प्रचार-प्रसार के लिए तैयार कर Instagram और Facebook पर प्रसारित किया गया था। वीडियो में भारतीय संस्कृति के विपरीत अशोभनीय और गलत चीजों को महिमामंडित किया गया है, जिससे समाज के युवाओं पर गलत असर पड़ने की आशंका है।
शिकायत और उपलब्ध वीडियो साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 1390/2026, धारा 196, 299 एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सभी आरोपियों के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर अधिक से अधिक राशि से बाउंड ओवर भी कराया जा रहा है।
बिलासपुर पुलिस की सख्त चेतावनी।
धार्मिक आस्था, परंपरा एवं सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग प्रचार-प्रसार अथवा मनोरंजन के नाम पर इस प्रकार न किया जाए, जिससे किसी वर्ग की भावनाएं आहत हों एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो। सोशल मीडिया पर लाइक, व्यूज अथवा प्रचार हासिल करने के लिए धार्मिक प्रतीकों का आपत्तिजनक प्रदर्शन, अशोभनीय सामग्री अथवा हथियारनुमा वस्तुओं का प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर पुलिस सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली आपत्तिजनक एवं भ्रामक सामग्री पर सतत निगरानी रख रही है। 
पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें तथा किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को बिना सत्यापन के आगे प्रसारित न करें। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।