No icon

24hnbc

चुनाव प्रक्रिया ही दूषित सही परिणाम कैसे आएंगे

24hnbc.com
बिलासपुर, 18 मार्च 2026। 
छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजूकेशन के चुनाव की अधिसूचना आखिरकार जारी हो ही गई। यदि सब कुछ सही रहा तो यह चुनाव कलेक्टर द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा 27 मार्च को कराया जाएगा। प्राप्त जानकारी के आधार पर कलेक्टोरेट कक्ष क्रमांक 5 में 20 मार्च तक दावा आपत्ति बुलाई गई है। इस संदर्भ में अब तक जो जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार 1 दिसंबर 2025 को अपर सचिव रैना जमाल के हस्ताक्षर से एक आदेश जारी हुआ जिसमें कहा गया कि 30 दिन के भीतर चुनाव कराया जाए। और चुनाव कराने का आदेश कलेक्टर रायपुर को था। इसी के बाद 15 दिसंबर 2025 को आदेश जारी हुआ कि 21 मई 2023 की सनसूचना निरस्त की जाती है और स्पीकिंग आदेश जारी किया जाए। अपर सचिव का यह आदेश रजिस्टर फॉर्म सोसायटी द्वारा आज तक पालन नहीं किया गया है। 21 मई 2023 रजिस्टर का आदेश छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजूकेशन पंजीकृत के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस आदेश के जारी हुए बगैर नए चुनाव संभव ही नहीं है। इसी संदर्भ में व्हिसल ब्लोअर यशराज सिंह ने कलेक्टर रायपुर और पद्मिनी भोई साहू आईएएस के समक्ष 12 बिंदुओं पर एक आपत्ति दर्ज कराई थी। आज तारीख तक ना तो कलेक्टर रायपुर और आईएएस रजिस्टर द्वारा कोई निराकरण किया गया है। 
पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य छत्तीसगढ़ की समस्त शालाओं का नियंत्रण एवं प्रशासन दिनांक 18 मार्च 2015 से वर्तमान तक बोर्ड आंफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड टीचर्स ट्रेनिंग जबलपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। और यह तथ्य समस्त शालाओं के प्राचार्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में शपथ पूर्वक पीआईएल 71/2016 में 12 फरवरी 2019 को स्वीकार किया गया है। एक अन्य तथ्य यह भी है कि जब 2024 की समिति निरस्त की जा चुकी है तो 2024 की मतदाता सूची पर चुनाव कैसे हो सकता है। एक बार फिर से इन कानूनी प्रश्नों का जवाब दिए बगैर यदि चुनाव हो गए तो चुनाव की प्रक्रिया ही दूषित मानी जाएगी।