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अब तो पैदल पशु ले जाना भी गैर कानूनी है 106 बीएनएस के तहत सरगांव पुलिस की कार्यवाही

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बिलासपुर, 30 अप्रैल 2025।
शहरी क्षेत्र में बजरंग दल की छवि धार्मिक कार्यक्रम करने वालों की है और ग्रामीण क्षेत्र में इनकी उड़ंता  से पुलिस भी स्वयं को न केवल दबाव में महसूस करती है। साथ ही इन्हें सत्ता पक्ष का नज़दीकी मानते हुए इसके दबाव में जबरदस्ती कार्यवाही भी करते हैं। मुंगेली जिला अंतर्गत थाना सरगांव में प्रभारी के पास 26 तारीख को दोपहर में सूचना आई की टिकैंट पेंड्री मैं कुछ लोग गौ तस्करी कर रहे है। थाना प्रभारी ने टीम भेजी कुछ ग्रामीण चौपाया जनवर के साथ मिले जिन्हें बड़ी संख्या में रंग विशेष का कपड़ा डाले युवाओं ने घेर रखा था इन युवाओं में नाबालिग युवा भी थे। जांच अधिकारी ने बताया कि पशु दल में एक भी गाय नहीं थी। जानवर खूंटी घाट पशु बाजार के लिए ले कर जा रहें थे और पैदल ही ले जा रहे थे। जो लोग पशुओं को ले जा रहे थे उन्हें खिलाने और पिलाने के लिए पर्याप्त सामान भी रखे थे। ऐसे में पशु क्रूरता का कोई मामला नहीं बनता था।
जिन तीन लोगों को राम अवतार मेहरा, रोहित जांगड़े, खिलावन पाटले को आरोपी बनाया गया है उनमें से राम अवतार मेहरा ने लिखित शिकायत दी की बजरंग दल के अभय सिंह ने उसे डंडे से पिटा पुलिस ने राम अवतार का एमएलसी कराया है। इस पूरे मामले में पशुओं को जिनकी संख्या 18 से अधिक बताई गई को पुलिस ने थाना सरगांव से 45 किलोमीटर दूर एक गौशाला में रखवाया है। मामले में बीएनएस की धारा 106 के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे किसान जो बहुत छोटी जमीन की जोत करते हैं और सुखा समय में पशु एकत्र कर क्रय करते हैं। जरूरतमंद किसानों को बिक्री करके अपना पैतृक व्यवसाय कर रहे हैं में भारी दहशत है। उन्हें काम के दौरान हमेशा बजरंग दल वाले उडंत बजरंगी का डर बना रहता है। 
यहां एक बात ध्यान देने वाली है शहर में पशु विक्रेता दुकानदार 1/1 के पिंजरे में कुत्ता, बिल्ली का प्रजनन करा कर उन्हें कई हजार रुपए में बेचता है। पुलिस ने कभी भी इस अपंजीकृत दुकानों के मालिको के खिलाफ बीएनएस 106 के तहत कार्यवाही नहीं की पर खुले में पैदल पशुधन ले जा रहे ग्रामीण इसकी चपेट में आते हैं, और आरोपी बनते हैं।