चर्च स्कूल सबके वित्तीय लेनदेन पर स्टे
चर्च ऑफ़ नॉर्दर्न इंडिया (सीएनआई) का जमीन संबंधी पावर अब विधि शून्य बॉम्बे ट्रिब्यूनल के आदेश से मची खलबली
- By 24hnbc --
- Friday, 13 Dec, 2024
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बिलासपुर, 14 दिसंबर 2024।
ईसाई समुदाय अब जब नया साल की खुशियां मनाने की तैयारी में लगा हुआ है। समितियों डायोसिस सबके पुराने गड़बड़ झाले बाहर आ रहे हैं, और देश की सर्वोच्च अदालत उनके कामकाज पर रोक लगा रहे हैं। राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण कोर्ट रूम नंबर 1 मुंबई बेंच सीपी159 एमबी2024 में दूसरी बार आदेश जारी हुआ है। इसके पहले 4.4.2024 में आदेश आया था जिसमें सीएनआई को विधि शून्य कहा गया था और लगभग 100 पदाधिकारी का नाम लिखते हुए उन्हें पावरलेस किया गया था। इसके बाद हमने उच्च न्यायालय नागपुर बेंच का भी समाचार प्रकाशित किया है जिसमें रिट पिटीशन नंबर के साथ बेंच के आदेश और निर्देश बताए हैं। उसे समाचार को हमारी साइट पर पढ़ा जा सकता है। राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट के 2013 का आदेश पर आधारित है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि 6 संस्थाओं के विलय को मानता नहीं दी जा सकती, यह विली 1970 दिनांक 29 .11 को हुआ था।
राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने कहा कि याचिका करता संस्था 1-3 के खिलाफ रजिस्टर का कंपनीज की जांच चल रही है। पुलिस की भी जांच चल रही है। आदेश में यह कहा गया है कि अगली सुनवाई का दिन 14 जनवरी 2025 गैर आवर्तीम या असाधारण भुगतान के लिए कोई लेनदेन नहीं होगा। राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल का आदेश सीएनआई के संदर्भ में तब आया है जब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ डायोसिस के सभी स्कूल वित्तीय अनियमितता के आरोप से घिरे हुए हैं। जांच उपरांत रजिस्टर के कोर्ट से स्टे जारी है। जमीनी विवादों में भी संस्था पदाधिकारीयों को राहत मिलती नहीं दिख रही है।