No icon

24hnbc

नाम पर मत जाइए यह मामला तो बाढ़ खा गई खेत के समान है

24hnbc.com
बिलासपुर, 9 दिसंबर 2024। 
यह मामला 1-2 एकड़ का नहीं पूरे 16 एकड़ का है। कब्जाधारी के विरुद्ध माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया डिक्री जारी की कि यहां की कब्जा धारी जब से समिति की जमीन पर खेती कर रहा है तब से अनावरी जमा करें। तब से आज तक कब्जाधारी साधु आदेश का पालन नहीं कर रहा है। नाम पर न जाएं न्यायालय के आदेश को न मानने वाला व्यक्ति का परिवार बिलासपुर के अंग्रेजी स्कूल का प्रभावशाली परिवार है और पूर्व में छत्तीसगढ़ के राजनीति के एक बेहद प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से वास्ता रखना है। 
ग्राम मोतीमपुर राजस्व निर्माण मंडल जरहागांव, तहसील मुंगेली, जिला बिलासपुर खसरा नंबर 301/1, 301/3, 317/1, 317/1क, 342, 343/1 कुल रकबा 17.12 एकड़ का है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पक्ष कानूनी मामलों को लेकर दौड़ भाग नहीं कर रहा हो वर्ष 2018 में इंडिया चर्च काउंसिल ने व्यवहार न्यायालय में अपील प्रस्तुत की और आदेश 41 नियम 27 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। इसी तरह एक मिसलेनियस अपील उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में भी दाखिल की गई। जिसका नंबर 86/2019 है अपील में वर्णित वाद प्रश्न को पढ़ने से पता चलता है कि कब्जाधारी ने किस तरह चर्च की जमीनों के मामले व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार से दूर है के संबंध में तर्क दिए हैं। 
पूरे मामले में ऐसा लगता है कि प्रभावशाली होने के चलते कोई भी व्यक्ति चर्च की जमीनों पर इसी तरह कब्जा कर सकता है और ढेर सारी कमाई की जा सकती है। जमीन में लगे हुए पेड़ों को काटकर भी खूब पैसा कमाया गया है। इन दिनों चर्च की संपत्ति पर कोर्ट केस की लंबी फैरियत तैयार हो गई है। और अब साधु का यह मामला अचानक चर्चा का विषय बना है।