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इतने दिनों तक भयप्रद भवन में चल रहा था "मिशन अस्पताल"

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बिलासपुर, 5 दिसंबर 2024।
4 दिसंबर की शाम नगर पालिका निगम बिलासपुर विकास भवन नेहरू चौक, आयुक्त नगर पालिक निगम के आदेश मैं अमित कुमार आयुक्त नगर पालिका निगम बिलासपुर, नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 310 उप धारा 3 के तहत आदेशित करता हूं कि, मिशन अस्पताल का भवन भयप्रद स्थिति में होने के कारण बिना मेरी लिखित अनुज्ञा के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति पर्याप्त कारण के बिना इस भवन में ना प्रवेश करेगा और ना उसमें रहेगा, की सूचना चस्पा की गई। बताया जाता है कि निगम के कर्मचारी दो बार इस भवन में आए। सूचना चस्पा हो जाने के बाद भी 5 दिसंबर को अस्पताल के भीतर चलने वाली दवा दुकान आज भी खुली रही।
गौरतलब है कि मिशन अस्पताल विरुद्ध नजूल अधिकारी का प्रकरण अभी राजस्व मंडल में विचाराधीन है। और कमिश्नर न्यायालय से जैसे ही नजूल ने जीत दर्ज कराई थी। परिसर का भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया था। और अब निगम आयुक्त का नया आदेश भवन भयप्रद स्थिति में है। मिशन को नया झटका है। इस सूचना से स्पष्ट है कि प्रशासन की नियत भवन को ध्वस्त करने की है। किंतु तकनीकी आधार पर देखा जाए तो मिशन के लिए निगम की यह सूचना कोर्ट में निषेध आज्ञा प्राप्त करने का नया आधार भी खोलेगी। भवन भले ही बाहर से कुछ क्षतिग्रस्त दिखता हो अंदर से कहानी कुछ और ही बयां करती है। इससे ज्यादा भयाप्रद स्थिति तो कंपोजिट भवन पुराने की है जहां पर अभी भी प्रथम स्थल पर दर्जनों महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय कार्यरत हैं।