24hnbc
वैध कॉलोनी की आड़ में बेची अवैध भूमि, समृद्धि कॉलोनी का मामला
- By 24hnbc --
- Monday, 02 Dec, 2024
24hnbc.com
बलौदाबाजार, 3 दिसंबर 2024। समाचार संकलन जिला प्रतिनिधि
छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36/37 के तहत् बलौदाबाजार निवेश क्षेत्रांतर्गत अवैध विकासकर्ता ग्राम बलौदाबाजार से नितेश शर्मा पिता दिनेश शर्मा के द्वारा समृद्धि कालोनी (के.के. कंस्ट्रक्शन) रिसदा रोड बलौदाबाजार में वैध कालोनी के आड़ में अवैध प्लाटिंग कर 3 लोगों को विक्रय किया गया है, जिसमें खसरा नम्बर 364/44 आकाश पिता सुरेश, खसरा नम्बर 364/63 कमला-पुरुपराम एवं खसरा क्रमांक 364/67 खिलौद पिता हीरालाल आदि को विक्रय किया गया है। यदि आप भी किसी स्वीकृत कालोनी से लगकर भूमि क्रय किए है तो शुक्ष्मता से जाँच करा ले। इसी तरह समृद्धि कालोनी (के.के. कंस्ट्रक्शन) के अन्य भागीदार बाउण्ड्री के अन्दर शिवजी शुक्ला पिता कृष्ण कुमार शुक्ला के द्वारा सुमन, हेमंत, कंचन, उमेश, लक्ष्मी, कोमल, विजय आदि को विक्रय किया गया है एवं समृद्धि कॉलोनी (के.के. कंस्ट्रक्शन) अन्य भागीदार कमल किशोर पिता विश्वनाथ अग्रवाल के द्वारा सुमन, कामिनी किरण, फूलचंद, प्रमिला एवं प्राची आदि को विक्रय किया गया है। नगर तथा ग्राम निवेश के उप संचालक बी.एल. बांधे ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध प्लाटिंग का भू-भाग क्रय न करें।
मामला नगर के रिसदा रोड स्थित के.के. कंस्ट्रक्शन उर्फ समृद्धि कॉलोनी का है उक्त कॉलोनी के विकासकर्ता 3 भागीदार क्रमशः नितेश शर्मा, शिवजी शुक्ला, एवं कमल अग्रवाल है l उक्त तीनों भागीदारों ने कॉलोनी की आड़ में कॉलोनी से लगे हुए अन्य भूमि क्रय कर कॉलोनी का बाउंड्री वॉल बढ़ाकर रोड नाली आदि बिना अनुमति के विकास कर अवैध प्लाटिंग कर कई लोगों को बेचा गया है l लगभग बीते वर्ष जब किसी भूमि क्रेता को एहसास हुआ तो उनके द्वारा लिखित शिकायत भी उच्च अधिकारियों के समक्ष की गई थी, जिस पर अब तक कार्रवाई शेष है l