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शासकीय जमीन पर सरपंच द्वारा अवैध कब्जा का मामला,एस. डी. एम मस्तूरी ने किया नोटिस तमिल

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समाचार -
बिलासपुर- मस्तूरी ब्लाक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पेंड्री सरपंच के विरुद्ध शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। गांव के ही उपसरपंच प्रीत कुमार चंद्राकर द्वारा शपथ पत्र के साथ वर्तमान सरपंच खम्महन चतुर्वेदी के विरुद्ध शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे के संदर्भ में विधिवत शिकायत किया गया है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम मस्तूरी ने मामले पर जाँच से संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। बताया जाता है कि उक्त संबंध में पूर्व में भी तहसीलदार के समक्ष उपसरपंच ने लिखित में शिकायत किया था। उक्त मामले पर तहसीलदार ने जांच के लिए जाँच अधिकारी नियुक्त किया था। जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु ज्ञापन प्राप्त होने के पश्चात जांच अधिकारी ने मौका निरीक्षण कर प्रतिवेदन भी तैयार किया है। संपूर्ण जांच प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन उक्त मामले पर एक नया मोड़ आया है। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता ने शासकीय भूमि पर सरपंच द्वारा किए गए अवैध कब्जे कि शिकायत को मस्तूरी एसडीएम के समक्ष किया है। चूकि मस्तूरी एसडीएम सक्षम अधिकारी होने के नाते मामले की निष्पक्ष जांच करने हेतु शिकायतकर्ता ने आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदन के उपरांत मस्तूरी एसडीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पक्षकारों को जांच हेतु नोटिस जारी किया है।
मामले पर शिकायतकर्ता ग्राम पंचायत पेंड्री के उपसरपंच प्रीत कुमार चंद्राकर अपनी शिकायत पर यह दावा करता है कि ग्राम सरपंच ने पेंड्री के शासकीय भूमि पर लगभग 3 एकड़ में कब्जा किया हुआ है। पंचायत अधिनियम के अनुसार कोई भी जनप्रतिनिधी शासकीय जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। नियमानुसार त्रिस्तरीय पंचायत में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा धारी सरपंच को तत्काल पद मुक्त करने का नियम है। यदि जांच प्रतिवेदन में यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है। कि ग्राम पेंड्री के सरपंच ने शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है तो सरपंच कि कुर्सी खतरे में पढ़ सकती है।