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नेता को मारने कथित पत्रकारों ने ली सुपारी गए जेल

 

 

हसौद। 24HNBC

चुनावी रंजिश को लेकर युवा कांग्रेस के ब्लाक अध्यक्ष को जान से मारने के लिए सुपारी देने वाली उप सरपंच व दो कथित पत्रकारों सहित 11 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सुपारी की अग्रिम रकम 2 लाख 40 हजार रूपये जब्त कर उन्हे जेल भेज दिया।हसौद थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भातमाहुल निवासी विजय कुमार पिता भगवान लाल चंद्रा ने एसपी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया कि उसे जान से मारने का षडयंत्र रचकर मल्दा निवासी रणधीर कश्यप को ग्राम पंचायत भातमाहुल की उपसरपंच राजकुमारी चंद्रा व उसके पति एवं अन्य के द्वारा दस लाख रूपये की सुपारी दी गई है। उसने बताया कि पंचायत चुनाव में उसके पिता भगवानलाल चंद्रा ग्रामपंचायत भातमाहुल में सरपंच पद के प्रत्याशी थे। जिसके चलते उप सरपंच राजकुमारी चंद्रा व उसके पति उससे रंजिश रखते थे। पंचायत चुनाव में भरतलाल चंद्रा की जीत हुई। इससे आक्रोशित होकर पंचायत चुनाव के दौरान भी आरोपितोंें द्वारा चुनाव में हारने पर मतदान दल व पुलिस पार्टी के उपर हमला कर उपद्रव किया गया था। वारदात के बाद प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपितों के खिलापᆬ भादवि धारा 147, 149, 186, 347 व धारा 131 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा धारा 147, 149, 186, 353, 332 के तहत अपराध दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया गया था। वर्तमान में न्यायिक मजिस्ट्रेट जैजैपुर के न्यायालय में मामला विचाराधीन है। वहीं प्रार्थी विजय चंद्रा की ब्लाक युवा कांग्रेस अध्यक्षहोने के चलते राजनीतिक पकड़ अच्छी होने के चलते वे उनसे रंजिश रखने लगे। आपसी रंजिश को लेकर वे उन्हें जान से मारने के लिए सुपारी दिए है। पुलिस ने संदेही मल्दा निवासी रणधीर कश्यप (27) पिता लखन लाल कश्यप को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसे भातमाहुल उप सरपंच राजकुमारी चंद्रा व उसके पति पंचराम सहित अन्य लोगों द्वारा विजय चंद्रा को जान से मारने के लिए 10 लाख रूपये में सुपारी देने की बात कही। साथ ही उसने एडवांस में 5 लाख रूपये देने की बात कही। पुलिस ने रणधीर कश्यप के बयान के आधार पर उससे भातमाहुल उप सरपंच पति सुरेश चंद्रा (38) पिता पंचराम चंद्रा, उपसरपंच राजकुमारी चंद्रा (28) पति सुरेश चंद्रा, सुशीला यादव (30) पति कौशल प्रसाद यादव, श्यामलाल चंद्रा (39) पिता जयराम चंद्रा, शोभित चंद्रा (41) पिता जयराम चंद्रा, गोविंद चंद्रा (31) पिता जतीराम चंद्रा साकिन भातमाहूल, केशव चंद्रा (24) पिता सिताराम चंद्रा, भरत चंद्रा (40) पिता जवाहर चंद्रा, कौशल चंद्रा (35) पिता मुंशीराम चंद्रा उम्र 35 साल, सम्मेलाल जायसवाल (50) पिता राधेश्याम जायसवाल के खिलापᆬ भादवि की धारा 120बी, 387, 115, 34 के तहत जुर्म दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया