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टी आई को नहीं मिली अग्रिम जमानत

 

जबलपुर, 24HNBC

 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सतना जिले के सिंहपुर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी विक्रम पाठक व आरक्षक आशीष सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति जेपी गुप्ता की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।अभियोजन के अनुसार 27 सितंबर, 2020 को सुबह नौ बजे नारायणपुर निवासी राजपति कुशवाहा को चोरी के संदेह में सिंहपुर थाना लाया गया। रात 8.30 बजे पूछताछ के दौरान गोली लगने से राजपति कुशवाहा की मौत हो गई। इस मामले में थाना प्रभारी विक्रम पाठक और आरक्षक आशीष सिंह के खिलाफ धारा 304, 348 और 34 का प्रकरण दर्ज किया गया था। आवेदकों की ओर से दलील दी गई कि स्थानीय विधायक के दबाव में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। उनका इस मामले में कोई लेना-देना नहीं है।राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता अजय प्रताप सिंह, पैनल लायर प्रकाश गुप्ता व आपत्तिकर्ता की ओर से तर्क दिया कि मृतक को तीन फीट की दूरी से गोली मारी गई है। गोली मारने के बाद थाने की बिजली बंद करके सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए।