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अब अधिकतम करना पड़ेगा इतना भुगतान

बिहार सरकार ने सीटी स्कैन का रेट किया निर्धारित, अधिक लेने वालों पर होगी कार्यवाही

24 HNBC. बिहार

आदेश में कहा गया, " यह शुल्क जीएसटी, पीपीई कीट और सेनेटाइजेशन सहित निर्धारित की गई निजी जांच केन्द्रों की ओर से अधिकतम दर के अनुसार ही मरीजों से शुल्क लिया जाएगा इसका उल्लंघन किए जाने पर द बिहार एपिडेमिक डिजीजेज, कोविड-19 रेगुलेशन, 2021 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

पटना। बिहार सरकार ने कोरोना महामारी के बीच इलाज के नाम पर मनमाना पैसे वसूल रहे लोगों पर लगाम कसने का मूड बना लिया है. यही वजह है कि सरकार आपदा की इस घड़ी में मनमानी कर रहे लोगों के खिलाफ लगातार आदेश जा रही कर रही है. निजी एम्बुलेंस चालक और निजी अस्पताल प्रबंधकों की मनमानी पर ब्रेक लगाने के बाद अब सरकार सिटी-स्कैन के लिए मनमाना पैसा वसूल रहे लैब तकनीशियनों पर लगाम कसने की तैयारी में है.

बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें सिटी-स्कैन के फिक्स रेट का एलान किया गया है. विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया, " वैश्विक महामारी कोविड-19 की जांच HRCT Thorax (High Resolution CT Scan) पद्धति से करने के लिए निम्न प्रकार अधिकतम शुल्क निर्धारित किया जाता है : 1. Single Slice CT Machine (अधिकतम 2500/- रुपये), 2. Multi Slice CT Machine (अधिकतम 3000/- रुपये)."

आदेश में कहा गया, " यह शुल्क जीएसटी, पीपीई कीट और सेनेटाइजेशन सहित निर्धारित की गई है. निजी जांच केन्द्रों की ओर से अधिकतम दर के अनुसार ही मरीजों से शुल्क लिया जाएगा. इसका उल्लंघन किए जाने पर द बिहार एपिडेमिक डिजीजेज, कोविड-19 रेगुलेशन, 2021 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."