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आईसीसीडीसी के खातों में हुई बड़ी गड़बड़ी
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बिलासपुर, 8 मई 2025।
नजूल सीट नंबर 4 के दो खबरें 65/1 और 85/1 के संदर्भ में हाल ही में बिलासपुर के दैनिक अखबार में दो आम सूचना प्रकाशित हुई। पहली आम सूचना कृष्णा कुमार अग्रवाल निवासी नया सरकंडा बिलासपुर और दूसरी सुबोध मार्टिन निवासी मंदिर चौक बिलासपुर के द्वारा हुईं हैं। ईसाई समितियों के द्वारा अपनी भूमि को विक्रय करने के पहले यदि वह पंजीकृत है तो पंजीयक संस्थाओं की अनुमति आवश्यक हैं। और दूसरा समिति को कहीं से भी कोई धनराशि प्राप्त होगी तो उसे अपने आय-व्यय में दिखाना होगा।
आईसीसीडीसी के पदाधिकारीयों से यह बड़ी गलती हुई है वर्ष 2025 में एक आम सूचना प्रकाशित होती है की 2018 में आईसीसीडीसी के उसे समय के सचिव ने 10 लाख रुपए लिया और यह रकम भूमि विवाद को राजीनामा से समाप्त करने के लिए है। पर 2018 से आज तारीख तक संस्था ने इस रकम को अपने आय-व्यय पत्रक में नहीं दिखाया यह कैसे संभव है। इसी तरह एक भूमि अंतरण बलराम टॉकीज के पास का कब्रिस्तान भी रहा यह चर्चित मामला 24hnbc ने ही प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस संस्था ने शेफर्ड स्कूल के कर्मचारियों का वेतन और पीएफ देने के लिए जमीन बेची रजिस्टर फॉर्म से अनुमति ली पर बिक्री पश्चात जो करोड़ों की रकम प्राप्त हई उसे उससे पीएफ और वेतन के चुकारे नहीं किए साथ ही भूमि बिक्री से प्राप्त धनराशि को समिति खाते में नहीं डाला यह बड़ी अनियमितता हुई। कब्रिस्तान की खरीदी बिक्री को प्रशासन ने शून्य घोषित कर दिया है। समिति के पदाधिकारीयों के खिलाफ जांच चल रही है।
अब मामला आईसीसीडीसी और कृष्ण कुमार अग्रवाल के मध्य है। आईसीसीडीसी बिलासपुर में बर्जेस स्कूल कंपाउंड स्थित चर्च का संचालन करता है और यह एक पंजीकृत समिति है। ऐसे में शहर की एक बेशकीमती भूखंड के राजीनामा वह भी मात्र 10 लाख रुपए से पता चलता है कि मामला दो नंबर में बहुत बड़ी धनराशि का होगा। अभी तक आईसीसीडीसी के पदाधिकारीयों द्वारा 3 मई और 6 मई की आम सूचना पर ना तो कोई खंडन आया है ना स्पष्टीकरण.....।
अगली किस्त में सीट नंबर 4 प्लॉट नंबर 65/1 के घपले का समाचार।