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लोअर से हाईकोर्ट तक हारने के बावजूद लूथर के नाम कैसे चढ़ गई जमीन

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बिलासपुर, 1 अप्रैल 2025। 
नजूल सीट नंबर 4, प्लॉट नंबर 47 जिसकी बिक्री कर के संजय लूथर ने 1 करोड़ 37 लाख 60 हजार रुपया प्राप्त किया उसे उनके दादा ने 1950 में रहन-गहन रख कर कुछ रकम प्राप्त की थी और बाद में इसी जमीन को हैरी सेफर को बतौर गिफ्ट दे दिया इतना ही नहीं इस जमीन के संबंध में एच एन लूथर विरुद्ध इंडिया मिशन के बीच सिविल जज द्वितीय श्रेणी 52ए 1965 के प्रकरण में एच एन लूथर हार गए। अपील 16ए 1966 अपर सत्र न्यायाधीश लूथर अपील भी हारे तत्पश्चात उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली और वहां से भी प्रकरण हारे। उसके बाद यदि संजय लूथर ने फौती नामांतरण कराया तो इसे विभिन्न न्यायालयों की औमानना ही माना जाएगा।
बिलासपुर जिला अविभाजित मध्यप्रदेश के समय यूसीएमएस, एफसीएमएस और सीडब्ल्यूबीएम का अस्तित्व रहा। ऐसे में यूसीएमएस की जमीन तीन कोर्ट से लगातार जीतने के बाद न्यायालय की डिकरी होने के बाद नजूल से संजय लूथर के नाम पट्टा नवीनीकरण कैसे हो गया। वर्ष 2023 में रजिस्ट्री के पूर्व रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण के समय संजय लूथर की ओर से नजूल अधिकारी के समक्ष दायर किए गए वाद की जांच होनी चाहिए। नजूल में चल रहे गड़बड़ छाले का पता चलेगा।