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बोर्ड ने डायोसिस पर निकली 2.65 करोड़ की रिकवरी

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बिलासपुर, 9 दिसंबर 2025।
पंजीकृत छत्तीसगढ़ डायोसिस एजुकेशन बोर्ड ने अपने अधिकृत पंजीयन नंबर के साथ एक स्मरण पत्र छत्तीसगढ़ डायोसिस की बिशप सुषमा कुमार सचिव नितिन लॉरेंस और कोषाध्यक्ष जयदीप रॉबिंसन को स्मरण पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर रजिस्टर फॉर्म सोसायटी द्वारा कराई गई जांच में निकली वित्तीय अनियमितता 2.65 करोड़ जो वास्तव में छत्तीसगढ़ डायोसिस एजुकेशन बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों से प्राप्त की गई है को वापस किया जाए। असल में 2.65 करोड़ तो जांच में निकाला है यह जांच पुरानी है। यदि इस जांच के बाद के इन्हीं पदाधिकारी के विधि शून्य कार्यकाल में हुई वित्तीय अनियमितता को और जोड़ दिया जाए तो यह राशि और बड़ी हो जाएगी।
 24hnbc ने ही एक से अधिक बार सालेम स्कूल, बिलासपुर के बर्जेस स्कूल में चल रही वित्तीय अनियमितता , कमीशन खोरी, पीएफ में गड़बड़ी, ठेकेदारों के पेमेंट, डायोसिस के पदाधिकारी के पेट्रोल डीजल के लाखों के खर्च, पौधों के नर्सरी के नाम पर हर सप्ताह लाखों के पेड़ पौधे के बिल आदि की जांच हो जाए तो यह मामला बहुत बड़ा है।
अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन ने रायपुर कलेक्टर से निर्वाचन अधिकारी घोषित करने कहा है पर बेहतर होता नए चुनाव के पूर्व छत्तीसगढ़ के 19 स्कूलों का ऑडिट कर लिया जाता। अवर सचिव के आदेश के बाद भी भ्रामक तथ्यों को आधार बनाकर विधि शून्य समिति के पदाधिकारी ने एक कैबिनेट माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में पेश की और सालेम स्कूल सहित समिति के वैधानिक दफ्तर पर अवैधानिक से कब्जा करने का प्रयास किया। यह घटना हाल की ही है इस पर रायपुर कलेक्टर ने अपने एसडीएम को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। जिससे अवर सचिव का आदेश अक्षर सह लागू हो सके।