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नितिन लॉरेंस अग्रिम जमानत का विरोध, याचिका पर सुनवाई 27 को...

24hnbbc. com 
बिलासपुर, 26 नवंबर 2025। 
छत्तीसगढ़ में अग्रिम जमानत की बहुचर्चित मामला देश के सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ डायोसिस अपंजीकृत और छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन पंजीकृत के अवैधानिक घोषित हो चुके कथित सचिव नितिन लॉरेंस और जयदीप रॉबिंसन को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिली थी। एफआईआर रायपुर के सिविल लाइन थाने में धारा 420, 467, 468, 409, 471 के तहत दर्ज थी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की.... उसे समय भी सीडीबीई के वैधानिक समिति के पदाधिकारी ने अपना विरोध दर्ज कराया था पर कोर्ट ने अग्रिम जमानत का लाभ आरोपियों को दिया था। आपत्ति करता नीलिमा रोबिंस ने अग्रिम जमानत के विरुद्ध एसएलपी दाखिल की जिसकी सुनवाई 27 नवंबर के लिए निर्धारित है। 
गौरतलब है कि झूठे पद को दिखाकर नितिन लॉरेंस और उनके सहयोगियों ने छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित स्कूलों से दर्जनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया। 3 साल का वेतन नहीं दिया पीएफ की राशि नहीं पटाई और सलेम स्कूल रायपुर में तो फर्जी पीसी के भी मामले हैं।