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छत्तीसगढ़ के दो मामले दोनों में सरकार ने खाई मुंहकी

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बिलासपुर, 12 नवंबर 2025। 
देश के सर्वोच्च अदालत में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आज अहम दिन था। दो मामले बहुचर्चित थे और दोनों में सरकार ने मुंहकी खाई पहला मामला बिलासपुर के जेकमेन मेमोरियल अस्पताल का पीठ ने यथा स्थिति का आदेश दिया। स्टेटस को दूसरे मामले में एक अन्य बेंच ने 3200 करोड़ के शराब घोटाले मामले में आबकारी अधिकारियों को जो अस्थाई सुरक्षा दी थी उसे स्थाई कर दिया अब ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, हालांकि अधिकारियों को यह राहत सशर्त है।
10 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूबीएम की याचिका खारिज की थी और सिंगल बेंच के आदेश को वैध ठहराया था। जिस पर 11 नवंबर को जिला प्रशासन नगर निगम ने जेकमेन मेमोरियल अस्पताल के परिसर में स्थित सभी निवासरत परिवारों से मकान खाली कराया और खाली होते ही जबरदस्त तोड़फोड़ चालू की आज एसएलपी क्रमांक 215/2025 पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने सीडब्ल्यूबीएम की ओर से बहस की और बेंच ने स्टे प्रदान किया। उच्चतम न्यायालय से स्थगन प्राप्त हो गया है की चर्चा बिलासपुर में 12:00 बजे से ही शुरू हो गई थी पर अधिकृत साइड पर आवेदन अपलोड ना होने के कारण जिला प्रशासन और उसके अधिकारी स्थगन को नहीं मान रहे थे और तोड़फोड़ की कार्यवाही को तेज कर दिए थे जब प्रिंट कॉपी उपलब्ध कराई गई तभी मशीन खामोश हुई