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नितिन लॉरेंस, जयदीप रॉबिंसन की जमानत याचिका खारिज
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रायपुर/बिलासपुर, 10 जुलाई 2025।
रायपुर सत्र न्यायालय ने मंगलवार को नितिन लॉरेंस व जयदीप रॉबिंसन की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि दोनों प्रथम दृष्टया आपराधिक साजिश में संलिप्त पाए गए हैं और पुलिस को मामले में स्वतंत्र रूप से जांच करने की अनुमति दी जाती है।
इससे पहले भी नितिन लॉरेंस की पत्नी रूपिका लॉरेंस की जमानत याचिका इसी न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। दोनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज़ का उपयोग), 34B (साझा आपराधिक मंशा), और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत ग़ैर-जमानती अपराध दर्ज किए गए हैं।
सूत्रों के अनुसार, इस मामले से जुड़े अन्य प्रमुख नाम जैसे बिशप नायक, बिशप बी.आर. नंदा और बिशप जेम्स अभी तक जांच एजेंसियों के सामने नहीं आए हैं। लेकिन अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि इनकी जमानत याचिकाएं भी जल्द ही खारिज हो सकती हैं।
ज्ञात हो कि नितिन लॉरेंस, जयदीप रॉबिंसन और रूपिका लॉरेंस ने रायपुर में एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई देते हुए जमानत के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की थी। लेकिन अदालत ने तथ्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर सटीक फैसला सुनाते हुए याचिका को ठुकरा दिया।
अब पुलिस को मामले की आगे की जांच में पूर्ण स्वतंत्रता मिल चुकी है, और आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की संभावना है।