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छत्तीसगढ़ डायोसिस के सचिव प्रकरण में आरोपी को अग्रिम जमानत

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बिलासपुर, 4 अप्रैल 2025। 
बिलासपुर सिविल लाइन थाना उस समय बडा़ झटका लगा जब अपराध क्रमांक 174/2025 जो ऑनलाइन सेंसिटिव रहती है के मुख्य आरोपी सुबोध मार्टिन (रवि मार्टिन) को उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त हो गई। पूर्व में दो आरोपी को नियमित जमानत प्राप्त हो चुकी है। 17 फरवरी घटना का शिकायतकर्ता छत्तीसगढ़ डायोसिस के पदाधिकारी नितिन लॉरेंस ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 11, 12 फरवरी के दिन मार्टिन ने बर्जेस स्कूल गेट के पास अन्य मामलों में फंसा दूंगा के नाम पर 10 लाख रुपए मांगे।
सिविल लाइन पुलिस ने 308(5)(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। अग्रिम जमानत पर बहस करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि जब पैसे का लेनदेन ही नहीं हुआ है तो 308(5)(3) का मामला नहीं बनता। उच्च न्यायालय ने इसे अग्रिम जमानत के लिए उपयुक्त प्रकरण मानते हुए सुबोध मार्टिन को अग्रिम जमानत प्रदान किया।