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विनायक प्लाजा का मामला राजस्व विभाग की मर्जी का परिणाम

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बिलासपुर, 26 जुलाई 2024। 
उसलापुर सकरी तहसील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विनायक प्लाजा का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। निर्माण तिथि से ही इस व्यावसायिक इमारत को लेकर राजस्व विभाग सहित टीएनसी में कई शिकायतें हुई। अब सकरी तहसीलदार ने जून माह में हुए सीमांकन के आधार पर 31 जुलाई के पूर्व गोकने नाले के ऊपर 10 डिसमिल का अतिक्रमण बताते हुए उसे तोड़ने के साथ ही ₹10000 जुर्माना भी लगाया है।
बिल्डर ने इस पूरे मामले में अपनी एक लिखित शिकायत कलेक्टर को दी, शिकायत में उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा निर्मित व्यावसायिक भवन का नक्शा पूरी तरह वैध है और राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर ही स्वीकृत हुआ था। सीमांकन एक से अधिक बार हुआ है जून माह में जो सीमांकन हुआ इसकी सूचना सकरी तहसीलदार ने उन्हें व्हाट्सएप पर दी गई और यह व्हाट्सएप उसी दिन आया जिस दिन सीमांकन था। सीमांकन उनके या उनके प्रतिनिधि के उपस्थिति में नहीं हुआ। सीमांकन पश्चात राजस्व अधिकारी ने उन्हें घर बुलाया और कहा कि विवाद समाप्त करना हो तो जिस व्यक्ति का नाम मैं बता रहा हूं उससे मिलो यदि नहीं मिलोगे तो विवाद समाप्त नहीं होगा। 
बिल्डर के इस लिखित आवेदन पर क्या कार्यवाही होगी यह तो वक्त बताएगा। मुद्दा यह भी है कि गोकने नल का चौड़ाई के संदर्भ में कोई विश्वसनीय रिकॉर्ड नहीं है। नाले के कटाव से इस क्षेत्र के कई लोगों की लगानी जमीनों का रकबा बदल गया है। गोकने नाले के उस ओर बड़ी मात्रा में सरकारी जमीन भी है। यदि किसी सरकारी योजना में इस तरह के नालों का तट बंधन हो जाता तो जमीन का कटाव भी रुक जाता और नाले कि अतिक्रमण की समस्या से निजात मिलता