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शर्तों का उल्लंघन भारी पड़ा मिशन को

मिशन अस्पताल की लीज निरस्त

24hnbc.com
बिलासपुर, 4 जुलाई 2024। 
जिला प्रशासन जेकमेन मेमोरियल मिशन अस्पताल की बेशकीमती कई एकड़ में फैली भूमि लीज नवीनीकरण आवेदन को निरस्त करने के बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केविएट भी दाखिल कर चुकी है। नजूल अधिकारी जिला कलेक्टर बिलासपुर की ओर से कल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में केबिनेट दाखिल कर दी गई। बिलासपुर मिशन रोड स्थित मिशन अस्पताल 1885 से संचालित है। 1994 में इस जमीन की लीज अवधि पूरी हो गई थी। वर्ष 2003 के बाद से जेकमेन अस्पताल की वर्तमान समिति लीज नवीनीकरण के लिए लगातार प्रयास रत रही थी। 2001 उपरांत बिलासपुर में लगभग 10 कलेक्टर बदल गए वर्ष 2023 में बिलासपुर के कलेक्टर ने नजूल अधिकारी को विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा था। इसी बीच विधानसभा चुनाव तत्पश्चात लोकसभा चुनाव हुए तीन मुख्य बातें जेकमेन के खिलाफ गई ।
पहले लीज संपत्ति को बेच देना गौर तलब है कि मिशन अस्पताल से लगा हुआ भूखंड जिसमें वर्तमान में ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल और यूनिटी अस्पताल संचालित है। 1985 के पूर्व मिशन अस्पताल की ही संपत्ति थी उक्त संपत्ति को जेकमेन सोसाइटी ने राय साहब बनवारी लाल को बिक्री किया था। सर्वोच्च अदालत ने भी इस खरीदी बिक्री को मान्यता नहीं दी पर जेकमेन सोसाइटी ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद 11 साल तक हकृषि वाद दाखिल नहीं की, और यह भूखंड अग्रवाल परिवार के नाम दर्ज हो गई। कई प्रयास के बाद इस भूखंड का लैंड उसे सार्वजनिक जनकल्याण से परिवर्तित नहीं होता प्लीज से प्राप्त भूमि को अन्य उपयोग के लिए किराए से देना मिशन अस्पताल कंपाउंड में एक कैंटीन, सेकंड हैंड कर का शोरूम और ऊलन मार्केट इसी श्रेणी में आए। समय-समय पर मिशन अस्पताल कंपाउंड में भिन्न-भिन्न नामों से अस्पतालों का संचालन भी हुआ यह भी लीज शर्त का उल्लंघन का कारण बना अब यह देखने लायक होगा कि जेकमेन मेमोरियल अस्पताल की समिति नजूल अधिकारी के विरुद्ध क्या कानूनी राहत लेने की कोशिश करती है।