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लगरा की इस समिति में ऐसा क्या है कि कोई ग्रहण नहीं करता पदभार

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समाचार -
बिलासपुर, 14 दिसंबर 2022। 8 फरवरी 2022 के दिन कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर ने एक आदेश जारी किया जो यह कहता है कि 24 दिसंबर 2021 को आरएन तिवारी सहकारी निरीक्षक को कोयला कर्मचारी गृह निर्माण एवं कल्याण समिति मर्यादित बिलासपुर विकासखंड बिल्हा का परीसमापक नियुक्त किया गया था। उस आदेश में आंशिक संशोधन किया गया और उनके स्थान पर मीनू अग्रवाल सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया। डी आर का यह आदेश बताता है कि पहला परीसमापक अधिकारी 24 दिसंबर 2021 को नियुक्त किया गया था। आज 14 दिसंबर 2022 है 3 दिन 3 दिन पूर्व फिर एक संशोधित आदेश जारी हुआ और मीनू अग्रवाल की जगह नितिन घोरे को परीसमापक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। 24 दिसंबर 2021 से 14 दिसंबर 2022 लगभग पूरे 1 साल 3 परिसमापक अधिकारी नियुक्त हुए पर किसी ने भी कोयला कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति में परीसमापक अधिकारी का चार्ज ग्रहण नहीं किया । डीआर के आदेश क्या बेमानी हो गए या उनके अधीनस्थ कर्मचारी अपने ही अधिकारी के आदेश को तवज्जो नहीं देते। इस संदर्भ में तिवारी ने रिटायरमेंट के पूर्व हमसे कहा था कि लगरा में चार्ज न लेने का ही पैसा मिलता है । और यह पैसा समिति के वे पदाधिकारी देते हैं जिन्हें डीआर ने पद से हटा दिया है। डीआर के कोर्ट में ही एस एस उद्योग द्वारा धारा 64 के तहत इसी प्रकरण में एक आवेदन पत्र लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय में स्पष्ट आदेश देते हुए कहा था कि उनके द्वारा धारा 64 की सुनवाई पर कोई रोक नहीं है पर उक्त प्रकरण में केवल आर्डर शीट भरने का काम किया जा रहा है और लगरा सोसाइटी पर परीसमापक अधिकारी पदभार ग्रहण नहीं करता इतने साल में गृह निर्माण सहकारी समिति के अनाधिकृत पदाधिकारियों ने कई बार जमीन की रजिस्ट्री कर डाडाली जो की विधि शून्य हैं । जब परीसमापन का आदेश 2021 में निकला तो 2022 तक जिस अधिकारी को परीसमापन के लिए आदेश दिया गया वह कार्यभार ग्रहण क्यों नहीं करता और आदेश की यह नाफरमानी कोई एक नहीं लगातार तीन लोगों ने की है।