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कोयला कर्मचारी गृह निर्माण एवं कल्याण सहकारी समिति मर्यादित के वैधानिक स्टेटस पर प्रश्नचिन्ह

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समाचार - बिलासपुर
बिलासपुर । कोयला कर्मचारी गृह निर्माण एवं कल्याण सहकारी समिति मर्यादित की वैधानिक स्थिति को लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा है । एक तरफ जनवरी माह में समिति भंग होना बताया जा रहा है जो की कोर्ट के आदेश पर हुई और उसमें रिसीवर बैठना चाहिए, दूसरी तरफ विभाग सहकारी समिति पर परीसमापन अधिकारी की नियुक्ति कर रहा है जिसका सीधा अर्थ है कि कोयला कर्मचारी गृह निर्माण एवं कल्याण सरकारी समिति मर्यादित का परीसमापन हो गया है।
 गौरतलब है कि लंगरा आरटीओ ऑफिस के पास यह गृह निर्माण सहकारी समिति साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड के कर्मचारियों के द्वारा बनाई गई सहकारी समिति है, जिसमें कंपनी के हर स्तर के कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने भूखंड क्रय किए हैं और हजारों की संख्या में अभी सूचीबद्ध है इसी बीच सहकारी समिति के पदाधिकारियों की गलती से समिति न्यायालीन विवाद में फसती चली गई । विभागीय ऑडिट में भी कई गंभीर आपत्तियां मिली जिस पर एफआईआर की अनुशंसा भी हुई और आज तारीख तक विभागीय अनुशंसा का पालन नहीं किया गया। समिति भंग करने के प्रश्न को लेकर उस समय का संचालक मंडल उच्च न्यायालय भी गया और इसी बीच उनका कार्यकाल समाप्त हो गया न्यायालय में जून माह के प्रथम सप्ताह में सरकारी विभाग और लंगरा समिति को कोर्ट में जवाब भी देना है यह मामला उच्च न्यायालय की डीबी में सुना जा रहा है।