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सस्पेंड हुए आईपीएस जेपी सिंह , गृह विभाग ने जारी किए आदेश

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समाचार -
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग ने सोमवार देर रात आदेश जारी किया है जिसमे आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन आदेश छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग के उप सचिव मुकुन्द गजभिये ने जारी किया है।
आदेश में छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग की तरफ से कहा गया है कि गुरजिंदर पाल सिंह, भापुसे (सीजी-1994) के विरूद्ध अपनी सेवा अवधि में अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर प्रारंभिक जांच उपरांत राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, छत्तीसगढ़ में अपराध क्रमांक 22/21 धारा 13 (1-बी) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 यथासंशोधित 2018 के तहत पंजीबद्ध किया गया है एवं उनकी ऐसी गतिविधियों में संलिप्तता प्रतीत हो रही है, जो एक शासकीय अधिकारी से अपेक्षित नहीं हैं और यक्त गुरजिंदर पाल सिंह, भापुसे (सीजी-1994) का उपरोक्त कथित कृत्य अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के नियम 3 के विपरीत है, इसलिये इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किये जाने योग्य है।