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अवैध निर्माण हटाने में निगम का दोहरा मापदंड

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समाचार - बिलासपुर
बिलासपुर। 9 सितंबर को बिलासपुर नगर पालिक निगम ने तिफरा जोन के अंतर्गत आने वाले यदुनंदन नगर क्षेत्र में 6 दुकानों को थोड़ा तिफरा क्षेत्र इस बार नगर निगम बिलासपुर परीक्षेत्र पढ़ने के बाद निगम में शामिल हुआ है। निगम सीमा वृद्धि के साथ निगम ने कोनी, देवनंदन नगर, सिरगिट्टी, मोपका, लिंगियाडीह, खमतराई, बहतरई, अशोक नगर जैसे क्षेत्रों में कार्यवाही की किंतु इस सब के बीच, बीच शहर रघुनाथ स्टेडियम के पीछे इमली पारा रोड के अवैध निर्माण को हटाने में नगर निगम को पसीना छूटता है । इसी तरह सत्यम चौक से मगरपारा होते हुए भारती नगर चौक तक अवैध निर्माण को नहीं हटाया जाता। वर्ष 2010 के बाद निगम ने कठिन समझे जाने वाले तालापारा मुख्य मार्ग को चौड़ा करने के लिए सड़क के दोनों तरफ मार्किंग करके अवैध निर्माणों को हटाया था अतिक्रमण हटाने के बाद इस सड़क की चौड़ाई 80 फीट के लगभग हो गई थी । निगम की उस कार्यवाही को आम जनता ने पसंद भी किया किंतु धीरे-धीरे एक बार फिर से मगरपारा चौक से लेकर भारती नगर चौक तक पूरे रोड पर दोनों ओर जबरदस्त अतिक्रमण हो चुका है क्योंकि यह क्षेत्र नगर निगम सभापति का पार्षदीय क्षेत्र है इसलिए निगम की अतिक्रमण हटाओ शाखा को यहां का अतिक्रमण नजर नहीं आता इसी तरह रघुनाथ सिंह स्टेडियम के पीछे का मार्ग जिसे वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए चौड़ा किया गया किंतु अभी तक उस क्षेत्र में स्थित अवैध दुकानों को नहीं हटाया जा रहा निगम कि यह दोहरी कार्यशैली समझ के परे है ।