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पंचायत को दिया फंड, बगैर नया देवस्थान बनाएं पुराने को हटा दिया

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बिलासपुर, 23 जुलाई 2024। 
ग्राम पंचायत कर्रा पंचायत हल्का नंबर 24 की एक लगानी जमीन से धार्मिक स्थान जिसकी मान्यता कर्रा सहित दो अन्य ग्राम पंचायत में भी है के देवस्थान को लापरवाही पूर्वक हटा दिया गया। इस संदर्भ में कर्रा ग्राम पंचायत के सरपंच पति से बात करना चाहिए गई पर सरपंच पति ने फोन अटेंड नहीं किया, या अटेंड करना जरूरी नहीं समझा। दूसरी और मस्तूरी के एसडीएम ने कहा ऑफिस जाकर कागज देख लीजिए कोई ईशु नहीं है।
जबकि जिस कारण इस स्थान को हटाया गया वह राष्ट्रीय राजमार्ग बताया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग में मुआवजों के मुद्दों को लेकर वैसे भी मस्तूरी ब्लॉक में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। इन्हें एक तरफ रख भी दे तो यह मामला अलग है। इस लगानी जमीन का कोई मुआवजा प्रकरण नहीं बना नेशनल हाईवे अधिनियम 1956 ग्राम पंचायत को निर्माण एजेंसी के रूप में मान्यता नहीं देता वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे किसी भी धार्मिक प्रतीक या देवस्थान को स्थानांतरित करने के पूर्व इस क्षेत्र की परंपराओं का अध्ययन करें। 
सूत्र बताते हैं कि कर्रा पंचायत को एक समुचित धनराशि इस काम के लिए दी गई ऐसे में बेहतर होता कि पहले नए देवस्थान को बनाया जाता और निर्माण हो जाने के बाद इस स्थान को प्रतीक चिन्हों को वहां स्थापित कर दिया जाता। सूत्र बताते हैं कि यह लगानी जमीन आरएसएस से सक्रिय संबंध रखने वाले एक वरिष्ठ चिकित्सक की है। इन दोनों धार्मिक मामलों को लेकर वैसे भी छत्तीसगढ़ की राजनीति संवेदनशील दौर से गुजर रही है। इसके बावजूद मस्तूरी ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारियों ने मामले की संवेदनशीलता को ना समझते हुए लापरवाही पूर्ण तरीके से इस काम को किया।