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स्टांप, पोस्टल आर्डर गायब नकद स्वीकार नहीं आरटीआई आवेदन कर्ताओं की बड़ी परेशानी

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समाचार -
बिलासपुर, 24 फरवरी 2023। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आवेदन के लिए सामान्यता प्रक्रिया शुल्क ₹10 हैं। अभी तक की व्यवस्था मैं ₹10 का पोस्टल आर्डर, स्टांप पेपर, ईस्टांप और नकद स्वीकार कर लिया जाता है। केंद्र सरकार के एक प्रतिष्ठान रेलवे में तो टिकट विंडो से आरटीआई के तहत ₹10 देकर उसकी पावती लेकर आवेदन पत्र में संलग्न करना ही पर्याप्त है। इन दिनों बिलासपुर में ₹10 का, ₹20 का पोस्टल आर्डर उपलब्ध नहीं है, स्टांप पेपर की 10 और 20 मूल्य वर्ग में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में एक विकल्प केवल ईस्टांप बचता है पर उसमें भी पुराने कम अपोजिट बिल्डिंग के बाहर उपलब्ध विंडो में संपत्ति पंजीयन वालों की इतनी भीड़ होती है कि सामान्य रूप से ₹10 का एक ईस्टापं के लिए फॉर्म भर कर लाइन में लगना आसान नहीं है। 
राज्य सरकार के विभाग पीडब्ल्यूडी में आरटीआई आवेदन पत्र का प्रक्रिया शुल्क नकद नहीं लिया जा रहा इससे परेशान होकर वरिष्ठ पत्रकार निर्मल माणिक ने इसी संदर्भ में जारी किया गया दिशा निर्देश कार्यालय आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी है। 
सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रकारों को आमतौर पर आवेदन पत्र लगाने पड़ते हैं, क्योंकि पहले जो सूचनाएं सामान्य तौर पर प्राप्त हो जाती थी अब उनके लिए भी आरटीआई के तहत आवेदन देना होता है ऐसे में नकद राशि स्वीकार न कर पाने के आधार पर आवेदन पत्र ना लेने से सबसे अधिक परेशानी पत्रकारों को ही हो रही है।
 
राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग ने एक से अधिक बार विभाग की स्थापना संबंधित जानकारी सूचना पटल पर लगाने के निर्देश दिए हैं पर कार्यालय प्रमुखों द्वारा उसकी भी अवहेलना की जाती है।