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वाहन मालिक भी कर सकेगा नॉमिनेशन

 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways -MoRTH) ने सड़क परिवहन में नियमों में कुछ बदलाव और प्रस्तावों की घोषणा की है। जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। MoRTH  ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। नए नियम के तहत वाहन का मालिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में किसी एक व्यक्ति को नामित (Nominee) कर सकेगा। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय ही नॉमिनेशन सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव है। इससे अगर गाड़ी के मालिक की मृत्यु हो जाती है तो वाहन को उसके नॉमिनी को ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी।