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आखिर किसके लिए शिथिल की गई लॉकडाउन की शर्तें
- By 24hnbc --
- Thursday, 22 Apr, 2021
24 HNBC. बिलासपुर
11 अप्रैल को जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन का पहला आदेश जारी हुआ यह नियम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 43 सहपठित एपेडमीक एक्ट 1987 यथा संशोधित 20 20 जारी किया गया था । इस आदेश का कंडिका 9,10 औद्योगिक इकाइयों के संचालन के बारे में निर्देश देता है इन दोनों कंटिकाओं में स्पष्ट है कि जो कारखाना संचालित होगा वह अपने स्टाफ को परिसर में ही रहने का स्थान उपलब्ध कराएगा इसके बाद संशोधित आदेश जारी हुआ और इस कंडिका में सुधार कर लिया गया आम जनता को ऐसा लगता है कि कोविड काल में उद्योगपतियों का नुकसान हुआ है किंतु यह पूरा सच नहीं है कुछ उद्योगों को इतना अधिक लाभ हुआ है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती ऐसे ही एक उद्योग का नाम है तंबाकू उद्योग बिलासपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी सेक्टर ए प्लॉट नंबर 70 पर के पान सुगंध प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी संचालित है जिसका टी आई एन नंबर यू 1600 3CT 2006 PLC 020128 पंजीकरण नंबर 20128 है। जब जिला प्रशासन का पहला लॉकडाउन आदेश जारी हुआ तब भी और जब इसमें संशोधन हुआ तब भी इस परिसर में दिन रात काम चलता है। रात की पाली रात्रि 8:00 बजे से शुरू होकर सुबह 6:00 बजे तक चलती है और इसके तुरंत बाद दिन की पाली का काम शुरू हो जाता है कंपनी की वेबसाइट के अनुसार यह कंपनी 2006 से तंबाकू प्रोडक्ट का निर्माण करती है साथ ही तंबाकू पत्ती का प्रसंस्करण कैटेगरी 0111 के अंतर्गत करती है जब छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में से लगभग सभी में लॉकडाउन के आदेश चल रहे हैं तब ऐसे समय पर के पान सुगंध इतना बड़ा उत्पादन किसके लिए करता है । थोक एवं डिटेल की दुकानें राजधानी से लेकर न्यायधानी तक, जसपुर से लेकर बस्तर तक पूरा बाजार बंद है ऐसे में उत्पादन किसके लिए हो रहा है आज 22 अप्रैल को फैक्ट्री गेट के अंदर 6 ट्रक तंबाकू उत्पादन लोड हुआ खड़ा है![](https://24hnbc.com/assets/ckfinder/core/connector/php/uploads/images/IMG-20210422-WA0099.jpg)