अतिक्रमण मुक्त होगी नर्मदा
जबलपुर, 24HNBC
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व नगर निगम को निर्देश दिया है कि तिलवाराघाट, ग्वारीघाट व भेडाघाट में नर्मदा के प्रतिबंधित दायरे में कट ऑॅफ डेट एक अक्टूबर, 2008 के बाद हुए निर्माण हटाए जाएं। इसके लिए दो माह की मोहलत दी गई है।मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए अधिवक्ता मनोज शर्मा को कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की गई है। सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर गौर करने के बाद हाई कोर्ट ने सख्ती बरती। इस रिपोर्ट में राज्य शासन की ओर से बताया गया कि 30 मई 2019 को जारी हाइकोर्ट के आदेश के परिपालन में तहसीलदार, आरआइ व पटवारी की टीम ने विवादित स्थल का सर्वे किया। एक जून 2019 को पेश टीम की रिपोर्ट के अनुसार दयोदय ट्रस्ट की ओर से नर्मदा के 300 मीटर के प्रतिबन्धित दायरे में कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है।


