सोलर विद्युत उत्पादन नियमो में फ़सा पेच
- By 24hnbc --
- Sunday, 28 Feb, 2021
जबलपुर, 24HNBC
घर की छत, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर 10 किलोवाट से ज्यादा का सोलर सयंत्र लगाने पर बिजली का लेनदेन नहीं होगा। बिजली कंपनी के प्रस्ताव में इस खामी को उजागर करते हुए मप्र विद्युत नियामक आयोग से इस पर दोबारा विचार करने की मांग की गई है। यदि प्रस्ताव मंजूर हुआ तो नेट मीटरिंग को बढ़ावा देने वाली योजना प्रभावित होगी। लोग सोलर बिजली लगाने से परहेज करेंगे।ज्ञात हो कि दस किलोवॉट से अधिक क्षमता के सोलर संयत्र पर नेट मीटरिंग का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसेउपभोक्ताओं के लिए यह घाटे का सौदा होगा। इसके प्रावधान पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता है। यह बात विद्युत नियामक आयोग से की गई है।बताया जाता है 10 किलोवाट से अधिक क्षमता 1000 किलोवाट तक के सोलर सयंत्र लगाने पर नेट मीटरिंग का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे सभी उपभोक्ता जैसे कि बहुमंजिला इमारत, अपार्टमेंट, गृह कल्याण सोसायटी, वाणिज्यिक स्थापनाएं, लघु एवं सीमांत उद्योग इत्यादि को संपूर्ण बिजली खपत की देयक टेरिफ आर्डर के अनुसार गणना होगी। उनके द्वारा उत्पादित संपूर्ण सोलर बिजली को लगभग मात्र तीन रुपये प्रति यूनिट की दर पर खरीदकर राशि को बिजली बिल से घटाया जावेगा। जिससे कि सोलर सयंत्र लगाना घाटे का सौदा होगा।


