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सालेम स्कूल की प्राचार्या की अग्रिम जमानत याचिका खारिज़
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रायपुर/बिलासपुर, 26 जून 2025।
छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन और उसके कथित पदाधिकारीयों के खिलाफ एफआईआर के बाद दूसरा बड़ा झटका आज लगा। सालेम स्कूल की प्राचार्या रुपिका लॉरेंस की अग्रिम जमानत याचिका रायपुर कोर्ट से खारिज़ हो गई। 19 जून को ईसाई समाज के ही बीनू बनैट, यशराज सिंह, नीलिमा रॉबिंस आदि के आवेदन पत्र के आधार पर सिविल लाईन थाने ने 420, 467, 468, 471, 34 की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। तभी से इस बात की उम्मीद की जा रही थी की पहली अग्रिम जमानत याचिका महिला की ओर से प्रस्तुत होगी। शेष सभी आरोपीगण पुरुष हैं और एसके नंदा उड़ीसा, अजय उमेश जेम्स जबलपुर मध्यप्रदेश से वास्ता रखते हैं। शेष आरोपी नितिन लॉरेंस, जयदीप रॉबिंसन रायपुर और बिलासपुर के निवासी है। नितिन लॉरेंस, जयदीप रॉबिंसन के खिलाफ राज्य के भीतर ही 3 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है। ऐसे में महिला की ओर अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत हुआ। आवेदक की ओर से शहर के ख्याति नाम अधिवक्ता खड़े हुए थे।
अनावेदकों ने विस्तृत लिखित आपत्ति दर्ज कराई मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत आवेदन पत्र खारिज कर दिया।
एक दिन पूर्व 25 जून को ही नितिन लॉरेंस की ओर से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय बिलासपुर में प्रस्तुत 482 जो सिविल लाईन थाना बिलासपुर अपराध क्रमांक 801 के संदर्भ में था खारिज़ हुआ है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने से पुलिस पर गिरफ्तारी के लिए दबाव बढ़ेगा।