24hnbc (मध्य प्रदेश)
चीनी पटाखों पर पूर्णता प्रतिबंध, पुलिस अधीक्षको को कार्यवाही का आदेश
मध्यप्रदेश :- अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को यह निश्चित करने कहा है कि चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भंडारण, परिवहन तथा विक्रय क्योंकि पूर्णत वर्जित है। अतः ऐसा होता पाया जाने पर नियम 84 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। शासन का यह आदेश 4 नवंबर को जारी हुआ है और प्रदेश के सभी जिलों में परंपरागत रूप से पटाखों की दुकानें सजनी शुरू हो गई है। वैसे भी चीनी पटाखों से नागरिकों का मन फट ही गया है , इस बार दीपावली चाइनीस वायरस के प्रभाव के कारण सुस्त पड़ गया है।


