24HNBC - जबलपुर, । शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति में हो रही देरी के बाद अब विभाग ने बिना सत्यापन के सीधे खातों में पैसा डालने के निर्देश दिए है। जिला कलेक्टर को भेजे आदेश में आयुक्त राज्य शिक्षा ने साफ किया है कि कोविड-19 की महामारी में विशेष रियायत दी जाए। फीस प्रतिपूर्ति के लिए अधिकारियों को प्रस्ताव के सत्यापन पर समस्या आ रही है ऐसे में सत्र 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में निम्म निर्देश का पालन हो। उक्त आदेश का परिपालन जनवरी माह में करने के निर्देश दिए है। इस बीच स्कूलों में 20 फीसद राशि फीस प्रतिपूर्ति की खातों में पहुंच जाए।