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के एम जे चिटफंड की संपत्ति कुर्क कलेक्टर का आदेश
Wednesday, 13 Jan 2021 18:00 pm
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24HNBC - कटनी  शासन ने प्रदेश में चिटफंड कंपनियों द्वारा किए जाने वाले फर्जीवाड़े और प्रदेश की जनता से धन जुटाकर अवैध कारोबार में लगाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जिलों के कलेक्टर्स को दिए हैं।कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने एक प्रकरण पर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। कुछ आवेदकों ने केएमजे लैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा किए गए फर्जीवाड़े के संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने अपने सुरक्षित भविष्य के लिए कंपनी में राशि जमा कराने की बात कही। लेकिन कंपनी ने अब तक लोगों से एकत्र कर जमा कराई गई रकम का भुगतान उन्हें नहीं किया। जिसकी शिकायत आवेदकों द्वारा कलेक्टर से की थी। इसके साथ ही संबंधित कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की अनुमति बिना आम जनता से अवैध तरीके से धन जुटाने का कार्य करने की जानकारी भी शिकायतकर्ताओं के माध्यम से दी गई।कलेक्टर न्यायालय को प्राप्त सूचनाओं और शिकायतों पर कलेक्टर मिश्रा ने कंपनी केएमजे लैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड ग्वालियर पर कार्रवाई की है। इसमें कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने संबंधित कंपनी की 22 हैक्टेयर से अधिक भूमि को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। । जांच में प्राप्त शिकायतों व उनके साथ संलग्न दस्तावेजों तथा कंपनी द्वारा समाधान कारक उत्तर न प्रस्तुत किए जाने पर कलेक्टर व जिलादंडाधिकारी मिश्रा ने पाया कि कंपनी द्वारा सुविचारित रीति से कार्य किया गया। निक्षेपकों के धनों की वापसी एवं सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इससे उनके धन वापसी की संभावना नहीं है। निक्षेपकों के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से केएमजे लैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड, 10 फोरच्यून प्लाजा सिटी सेंटर ग्वालियर की राजस्व निरीक्षक मंडल बहोरीबंद जिला कटनी ग्राम भिड़की में स्थित 31 खसरों में दर्ज 22.1000 हेक्टेयर भूमि को कुर्क करने के आदेश जिला दंडाधिकारी मिश्रा द्वारा जारी किए गए हैं।