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ब्लैक मनी की करे शिकायत पाए इनाम
Tuesday, 12 Jan 2021 18:00 pm
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24HNBC - आयकर विभाग (Income Tax Department) ने एक नई ‘ऑनलाइन’ सुविधा (Online Service) शुरू की है जिसके माध्यम से कोई भी किसी व्यक्ति अथवा कंपनी की विदेशों में अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति अथवा कर चोरी के बारे में सरकार को जानकारी दे सकता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने मंगलवार को यह कहा। सीबीडीटी (CBDT) ने कहा है कि उसके ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर सोमवार को ‘कर चोरी अथवा बेनामी संपत्ति होल्डिंग की जानकारी देने संबंधी’ लिंक को चालू कर दिया गया हैइस सुविधा के तहत स्थायी खाता संख्या (PAN) अथवा आधार (Aadhar) नंबर रखने वाला या फिर ऐसा व्यक्ति, जिसके पास पैन अथवा आधार नहीं भी है, वह शिकायत दायर कर सकता है। इस ऑनलाइन सुविधा में ओटीपी आधारित वैद्यीकरण प्रक्रिया के तहत कोई भी आयकर कानून 1961 के उल्लंघन, अघोषित संपत्ति कानून और बेनामी लेनदेन बचाव कानून के तहत तीन अलग-अलग फॉर्म में शिकायत दर्ज की जा सकती है।