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पार्किंग की जमीन पर यथा स्थिति का आदेश
Thursday, 07 Jan 2021 18:00 pm
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24hnbc जबलपुर, । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिये खजुराहो में चिल्ड्रंस पार्क व पब्लिक पार्किंग के लिए आरक्षित शासकीय भूमि खुर्द-बुर्द करने पर रोक लगा दी। मामला कूटरचित तरीके से करोड़ों की शासकीय भूमि निजी किए जाने के रवैये को चुनौती से संबंधित है। अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। इस बीच विवादित भूमि के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखने जाने की व्यवस्था दी गई है।मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता क्रांतियुग समाज कल्याण समिति, खजुराहो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर दुग्वेकर व अधिवक्ता समरेश कटारे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि राजस्व अधिकारियों की सांठगांठ के जरिये खजुराहो स्थिति मंदिरों के पश्चिमी समूह से सटी करोड़ों की शासकीय भूमि का निजीकरण कर दिया गया है। इस कूटरचना में शामिल पटवारी को सजा हो चुकी है। उसकी अपील तक खारिज हो गई। इसके बावजूद कूटरचना करके बेशकीमती भूमि जिनके नाम पर निजी की गई थी, वर्तमान में भूमि का स्वामित्व उन्हीं के पास है