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ई रिक्शा समाधान नहीं अब बन गया समस्या हाई कोर्ट का निर्देश ई रिक्शे पर 60 दिन में बने स्पष्ट नीति
Monday, 14 Sep 2026 18:00 pm
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बिलासपुर, 15 सितंबर 2026। 
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को देशभर में ई-रिक्शा के संचालक को नियंत्रित करने के लिए 60 दिन के भीतर एक समान नीति तैयार कर सभी राज्यों को भेजने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि ई रिक्शा की संख्या और उनके मार्गों को विनियमित करने की व्यवस्था जरूरी है ताकि शेरों की सड़कों पर बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था को काम किया जा सके। जबलपुर हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनिंद्र कुमार की खंडपीठ का यह आदेश बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि ई रिक्शा के बढ़ती संख्या से हर राज्य का हर शहर परेशान है और ई रिक्शा पर कोई सटीक नीति और निर्देश है ही नहीं शेरों की सड़क पर कितने ई रिक्शा उतार दिए गए हैं उसका कोई रूट परमिट भी नहीं है। 
मध्य प्रदेश के संबंध में कोर्ट ने राज्य परिवहन आयुक्त को भी निर्देश दिए हैं कि वह स्पष्ट नीति रखें बनाये यह पूरा मामला जनहित याचिका के सनी पर दिया गया है। सनी के दौरान केंद्र की ओर से डिप्टी सोनीसीटर जनरल और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता उपस्थित थे उन्होंने भी जनहित याचिका की दलीलों पर सहमति जताई मन की ई रिक्शा संचालन को लेकर नियमों का अभाव है और यह केवल एक राज्य की समस्या नहीं राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन चुकी है।